सिद्धार्थनगर में नो हेलमेट नो पेट्रोल अभियान सख्ती से लागू

सिद्धार्थनगर। जिलाधिकारी सिद्धार्थनगर के आदेश के क्रम में जनपद में सड़क सुरक्षा को सुदृढ़ करने एवं दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों व घायलों की संख्या में कमी लाने के उद्देश्य से नो हेलमेट नो पेट्रोल अभियान को सख्ती से लागू किया गया है। यह विशेष अभियान 19 दिसम्बर 2025 से 17 जनवरी 2026 तक प्रभावी रहेगा। जिलाधिकारी कार्यालय से जारी आदेश के अनुसार जनपद के समस्त पेट्रोल पम्प संचालकों एवं स्वामियों को निर्देशित किया गया है कि बिना हेलमेट पहने दो पहिया वाहन चालकों व पीछे बैठे सवारों को पेट्रोल डीजल का विक्रय न किया जायें। साथ ही सभी पेट्रोल पम्प परिसरों में उक्त आदेश से सम्बन्धित बड़े-बड़े होर्डिंग एवं सूचना बोर्ड लगाये जाने के निर्देश दिये गये हैं। वहीं आदेश में स्पष्ट किया गया है कि मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 129 एवं उत्तर प्रदेश मोटरयान नियमावली 1988 के नियम 201 के तहत हेलमेट पहनना अनिवार्य है। इसके उल्लंघन पर मोटर वाहन अधिनियम की धारा 177 के अन्तर्गत दण्डात्मक कार्रवाई एवं जुर्माने का प्रावधान है।जिलाधिकारी ने निर्देश दिये हैं कि अभियान अवधि में सभी सम्बन्धित विभाग पुलिस प्रशासन परिवहन विभाग खाद्य एवं आपूर्ति विभाग तथा जिला प्रशासन आपसी समन्वय से अभियान का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करायें। किसी भी स्तर पर लापरवाही या उल्लंघन पाये जाने पर सम्बन्धित पेट्रोल पम्प स्वामी के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जायेगी। इस आदेश की प्रति आयुक्त खाद्य एवं रसद विभाग पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर समस्त उप जिलाधिकारी सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी जिला पूर्ति अधिकारी एवं जनपद के सभी पेट्रोल पम्प डीलरों को अनुपालन हेतु भेजी गई है। साथ ही जिला सूचना अधिकारी को निर्देशित किया गया है कि आदेश का व्यापक प्रचार प्रसार दैनिक समाचार पत्रों के माध्यम से कराया जायें। प्रशासन ने जनपदवासियों से अपील की है कि वे हेलमेट का अनिवार्य रूप से प्रयोग करें यातायात नियमों का पालन करें और सड़क सुरक्षा में प्रशासन का सहयोग करें।




