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उत्तर प्रदेशकुशीनगर

पांच शातिर बदमाशों पर हुई गैंगेस्टर एक्ट की कार्यवाही

कुशीनगर। जनपद में कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाये जाने व अपराध व अपराधियों तथा चोरी/नकबजनी पर अंकुश लगाये जाने हेतु अभियान चलाया जा रहा है। जिसके क्रम में अहिरौली बाजार पुलिस द्वारा शुक्रवार को चोरी/नकबजनी से संबंधित गैंग के कुल पांच अभियुक्तगणों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट की कार्यवाही की गई। इन सक्रिय अपराधियों से इनके इलाके में दहशत बनी रहती है। अहिरौली बाजार पुलिस ने संदीप सिंह पुत्र शिवशंकर सिंह गांव मुण्डेरा बाबू , देवेंद्र पुत्र ध्रुप नारायण गांव सेन्दुआर थाना अहिरौली बाजार कुशीनगर , मनीष सिंह पुत्र स्व0 रामरती सिंह गांव भटहट , ओमकार गुप्ता पुत्र रामअचल गुप्ता गांव परसौना टोला जंगल मोहम्मद बरवा , रवि कुमार पुत्र रामरक्षा गांव सेमरा नं0 2 थाना गुलरिहा जनपद गोरखपुर के विरुद्ध 3(1) उ0प्र0 गैंगेस्टर एक्ट की कार्यवाही की गयी। उल्लेखनीय है कि उपरोक्त अभियुक्तगणों द्वारा अपने-अपने परिवार एवं सगे संबंधियों/ गैंग सदस्यो के लिए आर्थिक व भौतिक लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से चोरी/नकबजनी करते हैं तथा चोरी से अर्जित सम्पत्ति ले जाकर बिक्री कर अधिक रूपये अर्जित कर अपना जीवन यापन करते हैं। गैंग लीडर द्वारा अपने गैंग के सदस्यों के साथ थाना स्थानीय क्षेत्र के ग्राम मोरवन उर्फ गोपाला में दिनांक 16.11.2024 को तथा ग्राम हरपुर सुख्खड़ मे दिनांक 21.11.2024 से 23.11.2024 के बीच रात्रि में आमजन के घरों को निशाना बनाकर तथा रात्रि में ताला तोड़कर चोरी/नकबजनी की घटना कारित की गयी थी तथा उन घरों से सोने व चांदी के जेवरात व कुछ नकदी तथा एक अदद स्कूटी आदि की चोरी की गयी है । जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर क्रमशः मु0अ0सं0 445/2024 धारा 305(ए) बी. एन. एस, मुकदमा संख्या 451/ 2024 धारा 331(4),305(ए) बी0एन0एस0 बनाम अज्ञात चोर के पंजीकृत किया गया। उक्त चोरी की घटना के अनावरण प्रयास के क्रम में दिनांक 05.12.2024 व दिनांक 06.12.2024 को उक्त गिरोह के कब्जे से उपरोक्त मुकदमें में चोरी गये सोने व चांदी के जेवरात आदि की बरामदगी की गयी है । उपरोक्त अभियुक्तगणों को गिरफ्तार कर उनके विरूद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही सम्पादित की गयी। यह गिरोह संगठित होकर अपने साथियो के लिए आर्थिक /भौतिक लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से चोरी/नकजबनी की घटनाओं को अंजाम देने का कार्य करते हैं एवं अवैध सम्पत्ति अर्जित करते हैं जिनके विरूद्ध थाना स्थानीय पर मुकदमा सं0 44/2025 धारा 3(1) उ0प्र0 गैंगेस्टर एक्ट की कार्यवाही की गयी।

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