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उत्तर प्रदेशसिद्धार्थनगर

सचिव के ग्राम आवन्टन को लेकर तत्कालीन डीपीआरओ ने खेला खेल, समाजसेवी ने की शिकायत

शोहरतगढ़़/‎सिद्धार्थनगर। विकास खण्ड बढ़नी के ग्राम पंचायत रोईनिहवा निवासी आरटीआई कार्यकर्ता व समाजसेवी अखिलेश पाण्डेय ने जिला पंचायत राज अधिकारी सिद्धार्थनगर द्वारा शासनादेश के विरुद्ध मनमानी करने का आरोप लगाते हुए जिलाधिकारी सहित शासन स्तर के प्रमुख सचिव पंचायती राज उ0प्र0, आयुक्त मण्डल बस्ती, मुख्य विकास अधिकारी सिद्धार्थनगर, मुख्यमंत्री उ0प्र0 सरकार लखनऊ, अपर मुख्य सचिव उ0प्र0 शासन मंगलवार को रजिस्टर्ड पत्र भेजकर जांच की मांग की है। उनका आरोप है कि पंचायती राज निर्देशालय द्वारा पंचायती राज अनुभाग-3 के शासनादेश संख्या 01/2022/2417/33-3-2021-119/2020 दिनांक 06 जनवरी 2022 के अन्तर्गत कलस्टर आवन्टन का निर्देश जारी किया गया था कि प्रत्येक सचिव के पास समान कलस्टर जारी किया जायें, यदि किसी ग्राम पंचायत अधिकारी/ग्राम्य विकास अधिकारी को एक से अधिक कलस्टर प्रभार दिया जाता है, तो यह दोनो कलस्टर भौतिक रूप से साथ लगे कलस्टर का प्रभार दिया जायें। परन्तु जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा शासनादेश का उल्लंघन करते हुए सुविधा शुल्क लेकर एक ही विकास खण्ड में किसी सचिव के पास एक कलस्टर तो किसी के पास तीन कलस्टर का प्रभार दे दिया गया है तथा शासनादेश के विपरीत अपने चहेतो को मनचाहा कलस्टर दे दिया गया है। जिसका जांच किया जाना अति आवश्यक है, जिससे शासनादेश का पालन हो सकें। उदाहरण स्वरूप विकास खण्ड नौगढ में तैनात ग्राम पंचायत अधिकारी अभिनव ओझा को 3 कलस्टर का आवन्टन किया गया है, जबकि उसी विकास खण्ड में तैनात ग्राम विकास अधिकारी श्रीमती तनुश्री ओझा को कोई भी कलस्टर आवन्टित नहीं है। वहीं ग्राम पंचायत अधिकारी कलीमुल जफर के पास मात्र 1 कलस्टर है, जो कि विकास खण्ड में सबसे वरिष्ट ग्राम पंचायत अधिकारी है। इसी प्रकार विकास खण्ड खुनियांव में तैनात ग्राम पंचायत अधिकारी राकेश पाठक को 3 कलस्टर आवन्टित किया गया है, जिस पर पूर्व में भ्रष्टाचार के आरोप में विकास खण्ड भनवापुर में कई गम्भीर धारा जैसे 409, 420 आदि में अभियुक्त है। वहीं विकास खण्ड खुनियांव में तैनात ग्राम विकास अधिकारी पियूष पाण्डेय को 3 कलस्टर का प्रभार दिया गया है, जबकि उसी विकास खण्ड में तैनात ग्राम पंचायत अधिकारी लवकुश प्रसाद के पास मात्र 1 कलस्टर है, जो कि विकास खण्ड में सबसे वरिष्ठ ग्राम पंचायत अधिकारी है। इसी प्रकार विकास खण्ड खुनियांव में तैनात 3 अन्य ग्राम पंचायत अधिकारी के पास मात्र एक कलस्टर का प्रभार दिया गया है। उक्त तथ्य से स्पष्ट है कि जिला पंचायत राज अधिकारी अपने पद का दुरूपयोग करते हुए शासनादेश के विपरित मात्र धनराशि प्राप्त कर कलस्टर का आवन्टन किया गया है। शिकायतकर्ता ने उक्त प्रकरण को ध्यान में रखते हुए शासनादेश के अनुसार उपरोक्त विसंगतियों की जांच कराते हुए आदेश का पालन कराने सम्बन्धी अनुरोध किया है।

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