उत्तर प्रदेशसिद्धार्थनगर
नाबालिग से छेड़खानी के आरोपी को 05 वर्ष के कठोर कारावास

सिद्धार्थनगर। पुलिस महानिदेशक महोदय द्वारा चलाये जा रहे “आपरेशन कन्विक्शन” के क्रम में पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर डॉ0 अभिषेक महाजन के निर्देशन में अपराधियों के विरूद्ध प्रभावी पैरवी कराकर सजा दिलाने के क्रम में गुरुवार को ैज्.छ 78/2019 मु0अ0सं0 38/2019 धारा- 354ख भा0द0वि0 तथा 9/10 पॉक्सो एक्ट मे पुलिस की प्रभावी पैरवी पर मा0 न्यायाधीश वीरेन्द्र कुमार अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विशेष पॉक्सो एक्ट जनपद सिद्धार्थनगर द्वारा अभियुक्त अबू हरेरा पुत्र शोहरत निवासी बैरख थाना कपिलवस्तु जनपद सिद्धार्थनगर को 05 वर्ष के कठोर कारावास व ₹ 20,000/-के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया। सजा कराये जाने में जिला मानिटरिंग सेल, अपर जिला शासकीय अधिवक्ता पवन कुमार कर पाठक तथा न्यायालय पैरोकार थाना कपिलवस्तु आरक्षी दीपक का सराहनीय योगदान रहा।



