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उत्तर प्रदेशसिद्धार्थनगर

कोटेदार पर पूर्ति निरीक्षक ने दर्ज कराया मुकदमा

बांसी। उपजिलाधिकारी बांसी शशांक शेखर राय के आदेश पर पूर्ति निरीक्षक मिठवल अर्चना सिंह द्वारा मिठवल विकास खण्ड क्षेत्र अन्तर्गत धरमपुरवा ग्राम पंचायत के उचित दर बिक्रेता सफीउल्लाह पर पथरा थाने में आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत मुकदमा पंजीकृत कराया गया है। गांव के सुभाष चौधरी, आत्मा चौधरी, ओमप्रकाश, जितेन्द्र कुमार, कृष्णा कुमार, बलिराम आदि द्वारा तहसील में कोटेदार की शिकायत की गई थी। ग्रामीणों ने कोटेदार सफीउल्लाह पर माह जनवरी -2025 का राशन ई-पास मशीन पर अंगुठा लगवाकर वितरण नहीं करने तथा वितरण हेतु उठान किए गए फरवरी 2025 के खाद्यान्न को भी बेच देने का आरोप लगाया था। पूर्ति निरीक्षक के अनुसार जांच में कोटेदार के गोदाम में 35.46200 कुंतल गेहूँ तथा 41.03800 कु0 चावल अर्थात स्टाक में कुल 76.50 कु खाद्यान्न उपलब्ध नहीं था। मौके पर मौजूद कोटेदार के पुत्र द्वारा स्टाक रजिस्टर एवं बिक्री रजिस्टर मांगे जाने पर उसके द्वारा रजिस्टर उपलब्ध नहीं कराया गया। इस सन्दर्भ में थाना पथरा प्रभारी निरीक्षक भाग्यवती पांडेय ने कहा कि तहरीर के मुताबिक सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।

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