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उत्तर प्रदेशबहराइच

दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को मिला 20 वर्ष का कारावास

दैनिक बुद्ध का सन्देश

बहराइच | दुष्कर्म मामले में सुनवाई करते हुए न्यायालय पीठासीन अधिकारी दीपकान्त मणि (ASJ/Posco Act) जनपद बहराइच द्वारा घटना कारित करने वाले अभियुक्त को 20 वर्ष के कारावास व ₹1,10,000/- के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । घटना का वर्णन संक्षिप्त रूप में इस प्रकार है कि वादिनी मुकदमा द्वारा दी गयी लिखित सूचना के आधार पर वादिनी अपनी 13 वर्षीय पुत्री (पीड़िता) के साथ अपने मायके गयी थी। दिनांक 06.05.2022 को रात्रि करीब 12 बजे पीड़िता शौच के लिए खेत की तरफ गयी थी कि तभी पीड़िता को अकेला देखकर पप्पू पुत्र रामचइत्र ने पीड़िता से जबरन दुष्कर्म किया तथा विरोध करने पर जातिसूचक गाली दी तथा जान से मारने की आपराधित धमकी देते हुए अपनी मोटरसाइकिल छोड़कर भाग गया ; जिसके सम्बन्ध में थाना कोतवाली मूर्तिहा में दिनांक 07.05.2022 को मु.अ.सं. 98/2022 धारा 376, 504, 506 भा.द.वि., 3/4 पॉक्सो एक्ट व 3(2)(v) एस.सी./एस.टी. एक्ट बनाम पप्पू पुत्र रामचइत्र निवासी सलारपुर थाना मुर्तिहा जनपद बहराइच पंजीकृत किया गया । विवेचनाधिकारी तत्कालीन क्षेत्राधिकारी नानपारा/मिहींपुरवा जे.बी.यादव द्वारा साक्ष्य संकलन, गवाहों की गवाही व विवेचनात्मक कार्यवाही के उपरान्त अभियुक्त पप्पू उपरोक्त के विरुद्ध आरोप पत्र दिनांक 18.06.2022 को अन्तर्गत धारा 376, 504, 506 भा.द.वि., 3/4 पॉक्सो एक्ट व 3(2)(v) एस.सी./एस.टी. एक्ट दाखिल किया गया ; जिसका दिनांक 01.07.2022 को न्यायालय द्वारा संज्ञान लेकर दिनांक 16.09.2022 को विरचित किया गया। ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत चिन्हित अपराधों में दोषी अभियुक्तों के विरुद्ध न्यायालय द्वारा अधिकतम/त्वरित दण्डात्मक कार्यवाही हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है जिसके क्रम मे उक्त अभियोग मे माननीय न्यायालय/पीठासीन अधिकारी दीपकान्त मणि (ASJ/Pocso Act) द्वारा मॉनीटरिंग सेल पुलिस कार्यालय बहराइच, विशेष शासकीय अधिवक्ता सन्त प्रताप सिंह, सन्तोष सिंह व सुरेन्द्र कुमार मौर्या तथा कोर्ट मोहर्रिर का0 बृजेश कुमार सहानी, प्रभारी थाना मुर्तिहा, थाना पैरोकार आरक्षी रतन वर्मा की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप दिनांक- 26.11.2024 को दोषी अभियुक्त पप्पू पुत्र रामचइत्र निवासी सलारपुर थाना मुर्तिहा जनपद बहराइच को 20 वर्ष का कारावास व ₹1,10,000 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया, अर्थदण्ड न अदा करने की स्थिति में 10 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी । कुछ धाराओं में अतिरिक्त सजा दी गई है जो इस प्रकार है :- *धारा 4(1) पॉक्सो एक्ट के अपराध में 20 वर्ष के कारावास और 50,000/- रुपये का अर्थदण्ड, अर्थदण्ड अदा न करने की स्थिति में 10 माह का अतिरिक्त कारावास * ; * धारा 3(2)(v) एस.सी./एस.टी. एक्ट के अपराध में 20 वर्ष के कारावास और 50,000/- रुपये का अर्थदण्ड, अर्थदण्ड अदा न करने की स्थिति में 10 माह का अतिरिक्त कारावास ; *धारा 504 भा.द.वि. के अपराध में 02 वर्ष के कारावास और 5,000/- रुपये का अर्थदण्ड, अर्थदण्ड अदा न करने की स्थिति में 01 माह का अतिरिक्त कारावास ; * धारा 506 भा.द.वि. के अपराध में 02 वर्ष के कारावास और 5,000/- रुपये का अर्थदण्ड, अर्थदण्ड अदा न करने की स्थिति में 01 माह का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी पड़ेगी |

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