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उत्तर प्रदेशबलरामपुर

डॉ सदगुरु के प्रयास से नकलची को मिली सजा

बलरामपुर। परीक्षा में नकल करने के आरोपी को मा0 न्यायालय द्वारा न्यायालय उठने तक की सजा व 1000रु अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई। पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा सजा कराए जाने हेतु चलाए जा रहे ऑपरेशन कनविक्शन के तहत चिन्हित मुकदमों में पुलिस अधीक्षक बलरामपुर विकास कुमार के निर्देशन में निरन्तर प्रभावी पैरवी कर दोषी अभियुक्तों को सजा कराये जाने के अभियान के क्रम में- दिनांक 15.04.17 को वादी डॉ सदगुरु प्रसाद एम0एल0के0पी0 कॉलेज बलरामपुर की तहरीरी सूचना के आधार कि विपक्षी अमित कुमार ओझा पुत्र ज्ञानदेव ओझा नि0 नरायनापुर भगवानपुर कपिल वस्तु नेपाल द्वारा डी0पी0एस0 इंस्टिट्यूट चरनगहिया थाना तुलसीपुर जनपद बलरामपुर में में नकल करते हुए पकड़े जाना के सम्बन्ध में थाना तुलसीपुर पर मु0अ0सं0 815/17 धारा 3/9 सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 1982 पंजीकृत किया गया। अभियोग की विवेचना उ0नि0 रविन्द्र कुमार सिंह द्वारा की गयी व आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया। मा0 न्यायालय में दौराने विचारण अभियोग की पैरवी मॉनीटरिंग सेल के नोडल प्रभारी अपर पुलिस अधीक्षक विशाल पाण्डेय के नेतृत्व में सहायक अभियोजन अधिकारी सुभाषचन्द्र यादव, प्रभारी मॉनीटरिंग सेल बृजानन्द सिंह एवं थाना तुलसीपुर पुलिस के द्वारा प्रभावी पैरवी के परिणाम स्वरूप मा0 न्यायालय छळछ तुलसीपुर द्वारा अभियुक्त अमित कुमार ओझा उपरोक्त को उपरोक्त धारा के अपराध में न्यायालय उठने तक की सजा व 2000रु अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

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