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उत्तर प्रदेशसिद्धार्थनगर

जोगिया उदयपुर पुलिस की प्रभावी पैरवी से दहेज हत्या के आरोपी को 10 वर्ष के कठोर कारावास

सिद्धार्थनगर। पुलिस महानिदेशक महोदय द्वारा चलाये जा रहे “आपरेशन कन्विक्शन” के क्रम में पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर डॉ0 अभिषेक महाजन के निर्देशन में अपराधियों के विरूद्ध प्रभावी पैरवी कराकर सजा दिलाने के क्रम में गुरुवार को ैज्.छ 848/2021 मु0अ0सं0 19/2021 धारा-498।, 304ठ भा0द0वि0 तथा = दहेज प्रतिषेध अधिनियम मे पुलिस की प्रभावी पैरवी पर मा0 न्यायाधीश मो0 रफी न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम जनपद सिद्धार्थनगर द्वारा अभियुक्त विनोद पुत्र त्रिभुवन उर्फ गोजई निवासी दोहनी थाना जोगिया उदयपुर जनपद सिद्धार्थनगर को 10 वर्ष के कठोर कारावास व ₹15,000/-के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया। सजा कराये जाने में जिला मानिटरिंग सेल, अपर जिला शासकीय अधिवक्ता चन्द्रप्रकाश पाण्डेय तथा न्यायालय पैरोकार थाना जोगिया उदयपुर मुख्य आरक्षी अशोक का सराहनीय योगदान रहा।

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