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उत्तर प्रदेशबस्ती

व्यावसायिक वाहन स्वामियों से अपील बिना वैध प्रपत्रों के वाहन का संचालन न करें: एआरटीओ

बस्ती। परिवहन आयुक्त, उ0प्र0 के पत्र संख्या 271वै0स0/प0अ0/2025 दिनॉक 16 जून के द्वारा निजी वाहनों का व्यावसायिक प्रयोग एवं अपंजीकृत ई-रिक्शा के अवैध संचालन के सम्बन्ध में प्रदेश में दिनॉक 01 जून से 15 जून तक प्रभावी प्रवर्तन कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये हैं। उक्त आदेश के क्रम में जनपद में निजी वाहनों का व्यावसायिक प्रयोग एवं अपंजीकृत ई-रिक्शा के अवैध संचालन के विरूद्ध प्रवर्तन की कार्यवाही अधोहस्ताक्षरी एवं यात्री/मालकर अधिकारी द्वारा की गई। अभियान के दौरान लगभग 07 निजी वाहन यथा अर्टिगा, बोलेरो एवं ईको तथा 04 अपंजीकृत ई-रिक्शा को विभिन्न थानों में निरूद्ध किया गया। उक्त अभियान के संदर्भ में जनपद के समस्त निजी एवं व्यावसायिक वाहन स्वामियों से अपील है कि बिना वैध प्रपत्रों के वाहन का संचालन कदापि न करें साथ ही निजी वाहन स्वामी अपने वाहन का प्रयोग व्यावसायिक वाहन के रूप में सवारी एवं माल ढोने में न करें। यदि आपकी वाहन निजी वाहन के रूप में पंजीकृत है और उसका उपयोग व्यावसायिक रूप में पाया जाता है एवं वाहन निरूद्ध की गई तो बिना वाहन का कनर्वजन व्यावसायिक वाहन के रूप में कराये वाहन को अवमुक्त नहीं किया जायेगा साथ ही जनपद के समस्त वाहन विक्रेता को निर्देशित किया जाता है कि बिना वाहन का पंजीयन कराये वाहन क्रेता को हस्तगत न करें, अन्यथा की स्थिति में आपके विरूद्ध मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। ई – रिक्शा, पिकअप आदि वाहनों को एआरटीओ ने हिदायत भी दिया कि लोहे के छड़,/ सरिया,/पाईप अपने बॉडी के बाहर निकाल कर न चले , सड़क पर चल रहे दूसरे वाहन या राहगीरों के लिए अत्यंत खतरनाक हो सकता है, पीछे आने वाले चालक से दुर्घटना हो सकती है। ऐसे वाहनों पर भी नियमानुसार कार्यवाही होगी।

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