पुलिस ने ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत अपराधियों के विरुद्ध की प्रभावी कार्यवाही व पैरवी

लखीमपुर खीरी। उत्तर प्रदेश शासन की मंशा के अनुरूप जनपद लखीमपुर खीरी पुलिस द्वारा ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही व पैरवी के क्रम मे 11 मामलों में माननीय न्यायालय जनपद खीरी द्वारा दण्डित किया गया है सजा का विवरण निम्नवत है- 1. वर्ष 2023 में थाना फूलबेहड़ जनपद खीरी पर अभि0 करन यादव पुत्र सियाराम निवासी राजाराम पुरवा थाना फूलबेहड़ जिला खीरी के द्वारा दलित के साथ अप्राकृतिक दुष्कर्म करने, गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी देने पर मु0अ0सं0 373/2023 धारा 376(2छ)/377/452/504/506 भादवि व 3(2)5 ैब्/ैज् एक्ट थाना फूलबेहड़ जनपद खीरी पर पंजीकृत हुआ था। उक्त मुकदमे का विचारण मा0 न्या0 विशेष न्यायधीश एससी/एसटी कोर्ट खीरी द्वारा करते हुए दिनांक 30.01.2025 को अभि0 करन यादव उपरोक्त को ’आजीवन कारावास /12 वर्ष का कठोर कारावास व 26000/- रू के अर्थदण्ड की सजा सुनायी गयी। 2.वर्ष 2008 में थाना मोहम्मदी जनपद खीरी पर अभि0 मो0 इस्लाम पुत्र स्व0 बाबू निवासी छेड़ीपुर थाना मोहम्मदी जिला खीरी के कब्जे से अवैध एक अदद देशी तमंचा 315 बोर व 02 अदद कारतूस बरामद होने पर मु0अ0सं0 15/2008 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना मोहम्मदी जनपद खीरी पर पंजीकृत हुआ था। उक्त मुकदमे का विचारण मा0 न्या0 ।ब्श्रड- मोहम्मदी खीरी द्वारा करते हुए दिनांक 30.01.2025 को अभि0 इस्लाम उपरोक्त को ’जेल मे बितायी गयी अवधि के कारावास व 500/- रू के अर्थदण्ड की सजा सुनायी गयी।3. वर्ष 2005 में थाना मितौली जनपद खीरी पर अभि0 फदाली पुत्र अतामोहम्मद निवासी कूतलपुर थाना मितौली जिला खीरी के कब्जे से अवैध शस्त्र बरामद होने पर मु0अ0सं0 114/2005 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना मितौली जनपद खीरी पर पंजीकृत हुआ था। उक्त मुकदमे का विचारण मा0 न्या0 ।ब्श्रड-1 खीरी द्वारा करते हुए दिनांक 30.01.2025 को अभि0 फदाली उपरोक्त को ’जेल मे बितायी गयी अवधि के कारावास व 700/- रू के अर्थदण्ड की सजा सुनायी गयी। 4.वर्ष 2010 में थाना मितौली जनपद खीरी पर अभि0 अजय कुमार पुत्र परसादी लाल निवासी समरसेपुर थाना मितौली जिला खीरी के कब्जे से अवैध कच्ची शराब बरामद होने पर मु0अ0सं0 107/2010 धारा 60(2) आबकारी अधिनियम थाना मितौली जनपद खीरी पर पंजीकृत हुआ था। उक्त मुकदमे का विचारण मा0 न्या0 ।ब्श्रड-1 खीरी द्वारा करते हुए दिनांक 30.01.2025 को अभि0 अजय कुमार उपरोक्त को ’जेल मे बितायी गयी अवधि के कारावास व 700/- रू के अर्थदण्ड की सजा सुनायी गयी।5.वर्ष 1992 में थाना तिकुनिया जनपद खीरी पर अभि0 कैलाश नाथ मिश्र पुत्र इन्द्रपाल निवासी बहरोली थाना पीपरपुर जिला सुल्तानपुर के द्वारा सरकारी सम्पत्ति को नुकसान पहँचाने पर मु0अ0सं0 126/1992 धारा 408 भादवि थाना तिकुनिया जनपद खीरी पर पंजीकृत हुआ था। उक्त मुकदमे का विचारण मा0 न्या0 श्रड- निघासन खीरी द्वारा करते हुए दिनांक 30.01.2025 को अभि0 कैलाश नाथ उपरोक्त को ’जेल मे बितायी गयी अवधि के कारावास व 700/- रू के अर्थदण्ड की सजा सुनायी गयी। 6.वर्ष 2000 में थाना निघासन जनपद खीरी पर अभि0 जितेन्द्र उर्फ जीतू पुत्र कुलवीर सिंह निवासी गोविन्दपुर फार्म थाना निघासन जिला खीरी के कब्जे से अवैध शस्त्र बरामद होने पर मु0अ0सं0 91/2000 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना निघासन जनपद खीरी पर पंजीकृत हुआ था।