सोनभद्र: रायपुर पुलिस ने किया पत्रकारों पर हुए जानलेवा हमले का अनावरण
कर्सर.............एक नफर अभियुक्त को गिरफ्तार कर घटना में प्रयुक्त एक अदद पिस्टल (.32 बोर), एक अदद मैगजीन व दो अदद जिन्दा कारतूस बरामद
दैनिक बुद्ध का संदेश
सोनभद्र। थाना रायपुर क्षेत्रान्तर्गत खलिहारी में दो पत्रकार 01. श्याम सुन्दर पाण्डेय एवं 02. विजय शंकर पाण्डेय जब एक दुकान पर थे तभी मोटरसाइकिल सवार दो अज्ञात व्यक्तियों द्वारा उनके उपर जानलेवा हमले की नियत से फायर किया गया था जिसमें दोनों पत्रकार उपरोक्त घायल हो गये थे जिन्हें इलाज हेतु अस्पताल पहुंचाया गया था ।
उक्त घटना के सम्बंध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना रायपुर पर मु0अ0सं0 – 42/2022 धारा 307 भादवि का अभियोग बनाम 02 नफर अज्ञात अभियुक्तगण पंजीकृत किया गया था । उक्त सनसनीखेज घटना के अनावरण तथा इसमें संलिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु पुलिस अधीक्षक सोनभद्र डॉ0 यशवीर सिंह द्वारा थाना रायपुर पुलिस एवं क्राइम ब्रांच की संयुक्त टीम गठित कर विशिष्ट निर्देश दिये गये थे। अपर पुलिस अधीक्षक ऑपरेशन विजयशंकर मिश्र व क्षेत्राधिकारी सदर राहुल पाण्डेय के निकट पर्यवेक्षण में घटना उपरोक्त के अनावरण हेतु अनवरत प्रयास के क्रम में घटना में अभियुक्तगण 01. बृजेश जायसवाल पुत्र रामचन्द्र जायसवाल निवासी ग्राम पाही, थाना चांद, जनपद कैमूर, भभुआ, बिहार व 02. कृष्णा यादव पुत्र कोमल यादव निवासी डूमरकोन, थाना चौनपुर, भभुआ, बिहार का नाम प्रकाश में आया। आज दिनांक 29.07.2022 को मुखबिर की सूचना पर दरमा मोड़ के पास से अभियुक्त बृजेश जायसवाल पुत्र रामचन्द्र जायसवाल निवासी ग्राम पाही, थाना चांद, जनपद कैमूर, भभुआ, बिहार को गिरफ्तार किया गया जिसके पास से घटना में प्रयुक्त एक अदद पिस्टल (.32 बोर) व दो अदद जिन्दा कारतूस बरामद किया गया। पूछताछ में अभियुक्त बृजेश जायसवाल द्वारा अपने साथी कृष्णा यादव के साथ दिनांक 14.07.2022 को खलिहारी बाजार में श्याम सुन्दर पाण्डेय व विजय शंकर पाण्डेय पर जान से मारने की नियत से क्रमशः पिस्टल व तमंचे से फायर करने की बात स्वीकार की गयी। घटना के पीछे अभियुक्त द्वारा यह बताया गया कि खलिहारी बाजार के कुछ पहले एक व्यक्ति से विवाद हो गया था जिसके क्रम में हम लोगों ने जब वे दुकान पर बैठे थे तब अपने-अपने हथियारों से उस पर जानलेवा हमला किया। अभियुक्त के कब्जे से अवैध पिस्टल की बरामदगी के सम्बंध में थाना रायपुर पर मु0अ0सं0 44/2022 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया है।