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सिद्धार्थनगर : अवैध कब्जाधारियों पर 71 लाख रूपया का जुर्माना, बेदखली का आदेश

दैनिक बुद्ध का संदेश
बांसी/सिद्धार्थनगर। नगर पालिका क्षेत्र में स्थित गड्ढे पर कब्जा किए लोगो पर चल रही कार्यवाही के क्रम मे शुक्रवार को एसडीएम न्यायालय ने तीन लोगो पर 71 लाख रूपया जुर्माना के साथ साथ बेदखली का आदेश किया है। एस डी एम न्यायालय से हो रही लगातार कार्यवाही से सरकारी जमीन व गड्ढे पोखरी पर अवैध कब्जा करने वालो मे हड़कंप मचा हुआ है। नगर पालिका के अधिशाषी अधिकारी विंध्याचल के अवैध कब्जा किए तीन लोगों के विरुद्ध प्रस्तुत आख्या को उत्तर प्रदेश प्रमीसेस एक्ट के तहत स्वीकार करते हुए एसडीएम न्यायालय ने स्वीकार करते हुए 30 वर्ष से गड्ढे की जमीन पर कब्जा किए अशोक नगर वार्ड निवासी मृतक हरीराम के वारिस अयोध्या, राधेश्याम व प्रह्लाद 23 लाख 80 हजार रुपये जुर्माना लगाते हुए बेदखली का आदेश दिया है।

क्षतिपूर्ति नियमानुसार वसूल करने के लिए तहसीलदार को निर्देशित किया है। इसी प्रकार वार्ड के ही मृतक दशरथ पुत्र श्यामलाल के वारिस रविन्द्र पुत्र दशरथ पर 20 लाख 20 हजार रुपये जुर्माना वसूलते हुए उन्हें भी बेदखल करने का आदेश दिया है। अशोक नगर वार्ड निवासी ओरी पुत्र पंचम ,मृतक बहोरी के वारिस जमुना ,सरजू ,पिन्टू व मुन्ना पुत्रगण बहोरी तथा मृतक सरोही के वारिस अनिल,सुनील पुत्रगण सरोही 27 लाख 40 हजार का जुर्माना करते हुए बेदखली का आदेश दिया है। जकुमार, नवीन कुमार जमीन पर कब्जा कर 30 वर्ष से मकान बनाकर निवास कर रहे हैं। 22 लाख 30 हजार जुर्माना वसूल करते हुए बेदखल करने का आदेश दिया है। तीस वर्ष से गड्ढे पर अवैध रुप से काबिज तीन लोगो से 71 लाख रूपया जुर्माना वसूलने और कब्जा की किए गए भूभाग से उन्हें कड़ाई के साथ बेदखल करने का निर्देश तहसीलदार डा. संजीव दीक्षित को दिया है। तीन दिनों कब्जाधारियों पर निरंतर चल रही कार्रवाई से अन्य अवैध कब्जाधारियों में हड़कंप मचा है।

 

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