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उत्तर प्रदेशश्रावस्ती

नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को आजीवन कारावास, ₹1 लाख अर्थदंड

दैनिक बुद्ध का संदेश
श्रावस्ती। जनपद में महिला संबंधी गंभीर अपराधों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान ऑपरेशन कनविक्शन के तहत एक महत्वपूर्ण मामले में न्यायालय ने सख्त फैसला सुनाया है। पुलिस महानिदेशक के निर्देशन में उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा चलाए जा रहे इस अभियान की निगरानी वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा की जा रही है। जनपद स्तर पर राहुल भाटी (पुलिस अधीक्षक) द्वारा चिन्हित अभियोगों की निरंतर समीक्षा करते हुए प्रभावी पैरवी के निर्देश दिए गए थे। अपर पुलिस अधीक्षक मुकेश चंद्र उत्तम सहित मॉनिटरिंग सेल, जिला शासकीय अधिवक्ता एवं विशेष लोक अभियोजक के संयुक्त प्रयास से यह सफलता मिली। दिनांक 13 फरवरी 2026 को अपर सत्र न्यायालय/विशेष न्यायालय (पॉक्सो अधिनियम) ने थाना मल्हीपुर पर दर्ज मुकदमा अपराध संख्या 88/2021 में सुनवाई पूरी करते हुए अभियुक्त शेषराम यादव पुत्र शिव प्रसाद यादव निवासी गंगा भागड़, जनपद श्रावस्ती को दोषी करार दिया। न्यायालय ने अभियुक्त को नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म, जातिसूचक गालियां देकर अपमानित करने एवं लैंगिक उत्पीड़न के अपराध में दोषसिद्ध पाते हुए आजीवन कारावास तथा ₹1,00,000 के अर्थदंड से दंडित किया।पुलिस विभा ग ने बताया कि महिला एवं बाल अपराधों में त्वरित कार्रवाई और प्रभावी पैरवी आगे भी जारी रहेगी, ताकि अपराधियों को शीघ्र और कठोर सजा दिलाई जा सके।

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