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उत्तर प्रदेशसिद्धार्थनगर

जिले में ड्रोन प्रचालन सुरक्षा नीति-2023 के तहत जिला स्तरीय समिति की बैठक, सुरक्षित उपयोग पर जोर

सिद्धार्थनगर। कलेक्ट्रेट सभागार सिद्धार्थनगर में बुधवार को उत्तर प्रदेश ड्रोन प्रचालन सुरक्षा नीति-2023 के अन्तर्गत ड्रोन के सुरक्षित उपयोग को सुनिश्चित करने हेतु राज्य सरकार द्वारा गठित जनपद स्तरीय समिति की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता जिला मजिस्ट्रेट डा0 राजागणपति आर0 ने की, जिसमें पुलिस अधीक्षक डा0 अभिषेक महाजन, अपर जिला मजिस्ट्रेट (वि0/रा0) गौरव श्रीवास्तव, अपर पुलिस अधीक्षक प्रशान्त कुमार प्रसाद, उपजिला मजिस्ट्रेट नौगढ़ कल्याण सिंह मौर्या, उपजिला मजिस्ट्रेट शोहरतगढ़ विवेकानन्द मिश्र और ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी जय हिन्द त्रिमूर्ति सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। जिला मजिस्ट्रेट ने बैठक में ड्रोन प्रचालन के लिए अनुमति प्रक्रिया को लेकर स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किये। उन्होंने कहा कि ड्रोन प्रचालन सुरक्षा नीति-2023 के अनुसार ड्रोन सर्वे, वीडियोग्राफी, ट्रैफिक सर्वे, और भू-तकनीकी कार्यों के लिए प्राप्त प्रस्तावों पर पुलिस अधीक्षक से आख्या प्राप्त की जायेगी। विशेष रूप से रेड जोन, सम्वेदनशील क्षेत्र जैसे अस्पताल, स्कूल, और सुरक्षा संस्थानों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी जायेगी। पुलिस अधीक्षक डा0 अभिषेक महाजन को निर्देश दिये गये कि प्रत्येक थाने में ड्रोन संचालन से सम्बन्धित एक रजिस्टर बनाया जायें, जिसमें ड्रोन संचालकों का नाम, पता, मोबाइल नम्बर, पहचान पत्र, ड्रोन की प्रकृति, पंजीकरण संख्या, यूनिक आईडी, संचालन क्षेत्र, और उद्देश्य (जैसे व्यावसायिक, वाणिज्यिक, अनुसंधान, प्रशिक्षण आदि) दर्ज किया जायें। इसके अतिरिक्त, स्थानीय ड्रोन मैकेनिकों का विवरण भी रजिस्टर में अंकित होगा और ड्रोन सेन्टरों की समय-समय पर जांच की जायेगी। आन्तरिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए थाना प्रभारियों को राज्य के ड्रोन पोर्टल पर उपलब्ध विवरणों का सत्यापन करने का अधिकार दिया गया है। इसके लिए पुलिस अधीक्षक द्वारा सभी थाना प्रभारियों को लिखित अनुमति के साथ निर्देशित किया जायेगा। रजिस्टर का एक उद्धरण पुलिस अधीक्षक कार्यालय में भी सुरक्षित रखा जायेगा।

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