कूटरचित दस्तावेज तैयार कर पानी को कर्बला की जमीन बता कर हड़पने का प्रयास करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

बलरामपुर। बच्चा राम लेखपाल सदर तहसील बलरामपुर द्वारा तहरीरी सूचना दिया कि सुन्नी वक्फ बोर्ड कर्बला तहफुज कमेटी बलरामपुर के सचिव सैय्यद उर्फ़ सईद अहमद खान पुत्र गुलाम मोहम्मद खान द्वारा उच्च न्यायालय खण्डपीठ लखनऊ में दाखिल याचिका वक्फ वोर्ड कर्बला कमेटी बनाम उ0प्र0 राज्य में संलग्न खतौनी 1402फ की छाया प्रति में हेरा फेरी कर, कूट रचना कर कर्बला शब्द बढ़ा दिया है, जबकि वास्तविक खतौनी में खातेदार के कॉलम में पानी दर्ज है, कर्बला शब्द अंकित नहीं है, जिसके संबंध में थाना कोतवाली नगर पर मु0अ0सं0 96/25 धारा 319(2), 318(4), 338, 336 (3), 340(2) बी0एन0एस0 पंजीकृत किया गया। शुक्रवार को अभियुक्त सैय्यद उर्फ़ सईद अहमद खान पुत्र गुलाम मोहम्मद खान (सचिव सुन्नी वक्फ बोर्ड कर्बला तहफुज कमेटी) निवासी मो0 गदुरहवा उत्तरी थाना को0 नगर जनपद बलरामपुर हाल पता 529/425 मो0 नई बस्ती रहीम नगर थाना महानगर जनपद लखनऊ को नई बस्ती रहीम नगर थाना महानगर जनपद लखनऊ से गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही कर न्यायालय रवाना किया जा रहा है। अभियुक्त द्वारा पूछताछ पर बताया गया कि उक्त जमीन के सम्बन्ध में हम मुस्लिम लोगों में चर्चा थी कि इस जमीन को कैसे भी कर्बला साबित कर अपना बनाना है कहीं जमीन हाथ से न निकल जाये। सुन्नी वक्फ बोर्ड कर्बला तहफुज कमेटी बलरामपुर का सचिव होने के नाते मेरे द्वारा उच्च न्यायालय खण्डपीठ लखनऊ में याचिका दायर किया था। जिसमें मेरे द्वारा उस जमीन के कागजात में कूटरचना कर याचिका में संलग्न किया गया था ।




