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सिद्धार्थनगर : विकास इण्टर कालेज के प्रबन्धक को मिला नोटिस, हो सकता है प्रबन्ध समिति भंग

दैनिक बुद्ध का सन्देश
सिद्धार्थनगर। विकास इण्टर कालेज खेसरहा के प्रबन्धक को नोटिस देते हुये जिला विद्यालय निरीक्षक ने कहा की विगत दिनो छात्र/छात्राओं से अतिरिक्त शुल्क लिया जाना नियम के विरूध है नोटिस में कहा की विकास इण्टर कालेज खेसरहा सिद्धार्थनगर में पढ़ रहे कहा 10 के छात्र/छात्राओं द्वारा अतिरिक्त शुल्क लेने के सम्बन्ध में प्राप्त शिकायत के क्रम में तथ्य जिलाधिकारी सिद्धार्थनगर के टीप आदेश दिनांक 06.09.2024 के अनुपालन में अधोहस्ताक्षरी द्धारा कार्यालय के पत्रांक/मा०/4139-41/2024-25 दिनांक 07 सितम्बर 2024 के माध्यम से जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, सिद्धार्थनगर एवं प्रधानाचार्य, राजकीय इण्टर कालेज नौगढ़ सिद्धार्थनगर को जाँच अधिकारी नामित किया गया तथा प्रकरण की जाँच कर जाँच आख्या उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गयी। उक्त के क्रम में सम्बन्धित जॉच अधिकारी द्वारा दिनांक 11.09.2024 को विकास इण्टर कालेज सिद्धार्थनगर का स्थलीय जाँच करते हुए अपने संयुक्त हस्ताक्षर दिनांक 12.09.2024 के माध्यम से जाँच आख्या उपलब्ध कराया गया।

जिसके अवलोकन से निम्नवत स्थिति स्पष्ट हुई। आपके विद्यालय में अतिरिक्त शुल्क लिया गया है। पी०टी०ए० का गठन दिनांक 05.04.2024 को शैक्षणिक सत्र 2024-25 के लिए किया गया है. जिसमें विद्यालय की चहार दिवारी के निर्माण हेतु स्वैच्छिक सहयोग के रूप में रू0-120900/- की धनराशि एकत्र की गयी है।, उक्त शिकायती पत्र को विद्यालय में अधिकांश छात्रों को उकसाकर श्री संतोष कुमार दूबे द्वारा ब्लैक बोर्ड पर लिखवाया गया है।,. श्री रामकला स०अ० द्वारा छात्रों को एकत्र कर प्रधानाचार्य कक्ष में प्रधानाचार्य से अमार्यादित भाषा का प्रयोग करते हुए वीडियो, बनवाया गया है. विद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा छात्रों को शिकायती पत्र पर धमकाने का प्रयास किया गया है। प्रबन्ध तंत्र द्वारा विद्यालय में घटित घटना पर कोई विधिक कार्यवाही नहीं की गयी है जिसमे विद्यालय में पठन-पाठन बाधित एवं अराजकता का माहौल बना हुआ है। उक्त के क्रम में अधोहस्ताक्षरी द्वारा कार्यालय के पत्रांक- मा०/4401-03/2024-25 दिनांक 12.09.2024 के माध्यम से आपको निर्देश दिया गया कि दोषियों पर कठोरतम कार्यवाही/अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हुए अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराये जिसके क्रम में आप द्वारा अपने पत्रांक-प्रबन्ध/352/2024-25 दिनांक 18.09.2024 एवं पत्राक-प्रबन्ध /351/2024-25 दिनांक 18.09.2024 के माध्यम से श्री सन्तोष कुमार दूबे एवं श्री रामकला, स०अ० को निलम्बित कर दिया गया।उल्लेखनीय है कि आप द्वारा छात्रहित को देखते हुए उक्त कार्यवाही तत्काल (दिनांक 12.09.2024 के पूर्व) करना चाहिए था किन्तु आप द्वारा ऐसा नहीं किया गया बल्कि अधोहस्ताक्षरी स्तर से जांच प्रक्रिया गतिमान होने के बाद उक्त कार्यवाही की गयी जिससे प्रथम दृष्टया उक्त वित्तीय अनियमितता में आपकी एवं प्रधानाचार्य की भूमिका संदिग्ध प्रतीत हो रही है साथ ही यह भी प्रतीत हो रहा है कि आपका विद्यालय पर कोई नियंत्रण नहीं है। अतः उक्त स्थिति को देखते हुए क्यों न आपके विद्यालय के प्रबन्ध समिति को भंग करते हुए प्रबन्ध संचालक नियुक्त किय जाने हेतु प्रस्ताव प्रेषित कर दिया जाय। अतः उक्त वित्तीय अनियमितों के सम्बन्ध में अपना एवं प्रधानाचार्य का लिखित मनतव्य 03 दिन के भीतर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे जिससे प्रकरण में अग्रेतर कार्यवाही की जा सकें। अन्यथा की स्थिति में यह मान लिया जायेगा कि उक्त के सन्दर्भ में आपको कुछ नहीं कहना है तथा आप द्वारा जानबूझकर संस्था एवं छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड किया जा रहा है जिसके क्रम में तद्नुसार अग्रेतर कार्यवाही कर दी जायेगी जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होगे। जिला विद्यालय निरीक्षक ने कहा की यदि प्रबन्ध समिति ने समय से सही उत्तर नही दिया तो प्रबन्ध समिति को भंग कर कार्यावही की जायेगी।

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