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बलरामपुर : लोकसभा चुनाव को निर्विघ्न रूप से संपन्न कराए जाने हेतु अधिग्रहित किए गए वाहन उपलब्ध ना कराने वालों के विरुद्ध होगी एफआईआर- जिला निर्वाचन अधिकारी

दैनिक बुद्ध का सन्देश
बलरामपुर। डीएम/जिला निर्वाचन अधिकारी अरविंद सिंह ने बताया कि लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 को सकुशल रूप से संपन्न कराए जाने प्राइवेट बसों, स्कूली वाहन एवं प्राइवेट 07 सीटर वाहनों को मतदान के दिन दिनांक 20 मई 2024 एवं 25 मई 2024 को अधिग्रहित किया गया है। विधानसभा उतरौला (लोकसभा सीट गोंडा) तथा संसदीय सीट श्रावस्ती के लिए पोलिंग पार्टिया स्पोर्ट स्टेडियम से रवाना होगी, जिसके लिए काफी संख्या में बसों एवं हल्के वाहनों की आवश्यकता होगी, जिसके लिए अधिग्रहण आदेश जारी किए गए हैं।

उन्होंने कहा की लोकसभा निर्वाचन को सकुशल रूप से संपन्न कराए जाने हेतु वाहन उपलब्ध न करने वाले वाहन स्वामियों को चिन्हित कर उनके विरुद्ध अधिग्रहण आदेश का उल्लंघन करने एवं चुनाव कार्य में बाधा डालने पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 167 के अंतर्गत एफआईआर दर्ज कराए जाने का आदेश सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी को दिया गया है। उन्होंने कहा कि विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र की चुनावी प्रक्रिया को सकुशल रूप से संपन्न कराए जाने हेतु अच्छे नागरिक का कर्तव्य निभाते हुए सहर्ष अपना योगदान दें।

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