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जेवर चोरी के दोषी को 7 वर्ष की कैद, सोनभद्र

जेवर चोरी के दोषी नान्हक प्रजापति को 7 वर्ष की कैद * 15 हजार रूपये अर्थदंड, न देने पर 6 माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी * साढ़े 10 वर्ष पूर्व लड्डू के प्रसाद में बेहोशी की दवा खिलाकर जेवर चोरी करने का मामला । साढ़े 10 वर्ष पूर्व हुए प्रसाद के लड्डू में बेहोशी की दवा खिलाकर जेवर चोरी करने के मामले में वृहस्पतिवार को सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम खलीकुज्जमा की अदालत ने दोषसिद्ध पाकर दोषी नान्हक उर्फ नन्हकू प्रजापति को 7वर्ष की कैद व 15 हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर 6 माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। अभियोजन पक्ष के मुताबिक घोरावल कोतवाली क्षेत्र के करीबरांव गांव की धनवंती पत्नी बिंद्रा पटेल ने थाने में दी तहरीर में अवगत कराया था कि उसके घर एक -दो बार नान्हक उर्फ नन्हकू प्रजापति पुत्र उमा प्रजापति निवासी भुजवा की चौकी, थाना कोतवाली देहात जिला मिर्जापुर आया था। तीसरी बार 24 जुलाई 2012 को शाम साढ़े छह बजे उसके घर आया और प्रसाद के लड्डू में बेहोशी की दवा खिलाकर जेवर चुराकर भाग गया। जब उसे रोका गया तो वह नहीं रुका। शक होने पर बक्शा खोलकर देखा गया तो समूचे जेवर गायब थे। जेवर की कीमत लगभग 50 हजार रूपये हैं। जिसकी जांच कर आवश्यक कार्रवाई की मांग की है। इस तहरीर पर 28 जुलाई 2012 को एफ आई आर दर्ज किया गया। मामले की विवेचना के दौरान पर्याप्त सबूत मिलने पर विवेचक ने न्यायालय में चार्जशीट दाखिल किया था। मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों को सुनने, गवाहों के बयान व पत्रावली का अवलोकन करने पर दोषसिद्ध पाकर दोषी नान्हक उर्फ नन्हकू प्रजापति को 7 वर्ष की कैद व 15 हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर 6 माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। अभियोजन पक्ष की ओर से अपर जिला शासकीय अधिवक्ता कुंवर वीर प्रताप सिंह ने बहस की।

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