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उत्तर प्रदेशसिद्धार्थनगर

नाबालिग के साथ दुष्कर्म के आरोपी को 20 वर्ष के कठोर कारावास

बढ़नी/सिद्धार्थनगर। पुलिस महानिदेशक द्वारा चलाये जा रहे “आपरेशन कन्विक्शन” के क्रम में एवं पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर डॉ0 अभिषेक महाजन के निर्देशन में अपराधियों के विरूद्ध प्रभावी पैरवी कराकर सजा दिलाने के क्रम में शुक्रवार को वाद सं0-977/2021 मु0अ0सं0-77/2021 धारा- 363, 366, 376 भा0द0वि0 व 5/4 पाक्सो एक्ट में थाना चिल्हिया मे पुलिस की प्रभावी पैरवी पर मा0 न्यायाधीश वीरेन्द्र कुमार अपर सत्र/विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट जनपद सिद्धार्थनगर द्वारा मुकदमा उपरोक्त में सम्बन्धित अभियुक्त लवकुश पुत्र गया प्रसाद निवासी तुलसियापुर थाना ढ़ेबरुआ जनपद सिद्धार्थनगर को धारा 376 भा0द0वि0 व 5/6 पाक्सो एक्ट में 20 वर्ष के कठोर कारावास व ₹ 50,000/- के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया। सजा कराये जाने में जिला मानिटरिंग सेल, अपर जिला शासकीय अधिवक्ता पवन कुमार कर पाठक तथा न्यायालय पैरोकार आरक्षी अंकित वर्मा थाना चिल्हियां का सराहनीय योगदान रहा।

 

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