पुलिस की प्रभावी पैरवी से नाबालिग के साथ दुष्कर्म के आरोपी को 07 वर्ष का कठोर कारावास

खेसरहा/सिद्धार्थनगर। पुलिस महानिदेशक द्वारा चलाये जा रहे “आपरेशन कन्विक्शन” के क्रम में पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर डॉ0 अभिषेक महाजन के निर्देशन में अपराधियों के विरूद्ध प्रभावी पैरवी कराकर सजा दिलाने के क्रम में बुधवार को ैज्.छ.35/2016 मु0अ0सं0 424/2016 धारा- 363,366,376,504,506,352 भादवि0 व 3/4, पाक्सो एक्ट व 3(2)5,3(1)10 एससी/एसटी एक्ट थाना खेसरहा मे पुलिस की प्रभावी पैरवी पर मा0 न्यायाधीश वीरेन्द्र कुमार न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश विशेष पाक्सो एक्ट जनपद सिद्धार्थनगर द्वारा अभियुक्त कमलेश दूबे पुत्र मायाराम दुबे निवासी इमिलिया थाना खेसरहा जनपद सिद्धार्थनगर को धारा 363,366,376 भा0द0वि0 व = पाक्सो एक्ट में 07 वर्ष का कठोर कारावास व ₹ 65,000/- के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया। सजा कराये जाने में जिला मानिटरिंग सेल, विशेष लोक अभियोजक पवन कुमार कर पाठक तथा न्यायालय पैरोकार मुख्य आरक्षी राजेश्वर चन्द थाना खेसरहा का सराहनीय योगदान रहा।




