उत्तर प्रदेशसिद्धार्थनगर
आरोपी को जेल में बिताई गई अवधि के कारावास व ₹2,500/- के अर्थदण्ड से कराया दण्डित

बढ़नी/सिद्धार्थनगर। पुलिस महानिदेशक द्वारा चलाये जा रहे “आपरेशन कन्विक्शन” के क्रम में पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर डॉ0 अभिषेक महाजन के निर्देशन में अपराधियों के विरूद्ध प्रभावी पैरवी कराकर सजा दिलाने के क्रम में दिनांक 02-07-2025 को ैज्.छ 800490/1993 मु0अ0सं0 25/1993 धारा 24 पशु क्रुरता अधिनियम व धारा- 323,504 भा0द0वि0 मे पुलिस की प्रभावी पैरवी पर मा0 न्यायाधीश अनुभव कटियार मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सिद्धार्थनगर द्वारा अभियुक्त टेकई पुत्र लक्ष्मन हरिजन निवासी वैरिया खालसा (टोला पिपरहवा) थाना ढ़ेबरुआ जनपद सिद्धार्थनगर को जेल में बिताई गई अवधि के कारावास व ₹2,500/- के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया। सजा कराये जाने में जिला मानिटरिंग सेल, अभियोजक अजय कुमार गौतम तथा न्यायालय पैरोकार मुख्य आरक्षी इमामुद्दीन थाना ढ़ेबरुआ का सराहनीय योगदान रहा।




