सोनभद्र
होली के दिन शाम 5 बजे तक शराब की दुकानें रहेगी बंद,, सोनभद्र

*14 मार्च होली के दिन जनपद की सभी आबकारी दुकाने प्रातः 10 बजे से सायं 05 बजे तक पूर्णतया रहेंगी बंद – जिलाधिकारी*
होली पर्व के अवसर पर शान्ति व्यवस्था एवं जन सुरक्षा बनाये रखने हेतु जनहित में जिला मजिस्ट्रेट, बी o एन सिंह सोनभद्र संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम 1910 की धारा-59 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा आदेश देता हूं कि जनपद sonbhdra की समस्त देशी शराब, विदेशी मदिरा, बीयर, मॉडल शाप्स, भांग, ताड़ी एवं अन्य मादक पदार्थों की थोक एवं फुटकर बिकी की दुकानें होलिका दहन के अगले दिन अर्थात होली के रंग वाले दिन (रंगोत्सव) 14. मार्च 2025 को प्रातः 10 बजे से सायं 05 बजे तक पूर्णतया बन्द रहेंगी। इस बन्दी के लिए अनुज्ञापियों को कोई प्रतिफल देय नहीं होगा।
