पुलिस ने ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत अपराधियों के विरुद्ध की प्रभावी कार्यवाही

लखीमपुर खीरी। उत्तर प्रदेश शासन की मंशा के अनुरूप जनपद लखीमपुर खीरी पुलिस द्वारा ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही व पैरवी के क्रम मे 04 मामलों में माननीय न्यायालय जनपद खीरी द्वारा दण्डित किया गया है सजा का विवरण निम्नवत है- 1. वर्ष 2022 में थाना भीरा जनपद खीरी पर अभि0गण 1. शमशाद पुत्र शस्वीर 2.इरशाद पुत्र शस्वीर 3. शालू अली पुत्र शान मोहम्मद नि0 ग्राम डांगा थाना तिकुनिया जनपद खीरी के द्वारा वादिनी की 04 वर्षीय पुत्र का अपहरण कर लेने पर मु0अ0सं0 311/22 धारा 364 भादवि थाना भीरा जनपद खीरी पर पंजीकृत हुआ था। उक्त मुकदमे का विचारण मा0 न्या0 ।क्श्र-01 खीरी द्वारा करते हुए दिनांक 21.01.2025 को अभि0गण उपरोक्त को 03-03 वर्ष के सश्रम कारावास व 5000-5000/- रू के अर्थदण्ड की सजा सुनायी गयी। 2. वर्ष 2004 में थाना धौरहरा जनपद खीरी पर अभि0 उत्तम कुमार पुत्र गुड्डू पुत्र राधेश्याम गिरि निवासी गोसाइनपुरवा थाना धौरहरा जनपद खीरी के कब्जे से अवैध शस्त्र बरामद होने पर मु0अ0सं0 255/04 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना धौरहरा जनपद खीरी पर पंजीकृत हुआ था। उक्त मुकदमे का विचारण मा0 न्या0 ब्श्र(ै.क्.)थ्ज्ब्/।ब्श्रड खीरी द्वारा करते हुए दिनांक 21.01.2025 को अभि0 उत्तम उपरोक्त को जेल मे बितायी गयी अवधि के कारावास 500/- रू के अर्थदण्ड की सजा सुनायी गयी। 3. वर्ष 2001 में थाना गोला जनपद खीरी पर अभि0 नन्हे सिंह पुत्र झाऊ सिंह निवासी भवानी गंज थाना गोला जनपद खीरी के कब्जे से अवैध धारदार हथियार बरामद होने पर मु0अ0सं0 175/01 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना गोला जनपद खीरी पर पंजीकृत हुआ था। उक्त मुकदमे का विचारण मा0 न्या0 ब्श्रड खीरी द्वारा करते हुए दिनांक 20.01.2025 को अभि0 नन्हे उपरोक्त को जेल मे बितायी गयी अवधि के कारावास 500/- रू के अर्थदण्ड की सजा सुनायी गयी। 4. वर्ष 2003 में थाना पलिया जनपद खीरी पर अभि0गण 1. मंसूरे पुत्र नवी हसन 2. चाँद खाँ पुत्र बल्लू खाँ 3. छोटा पुत्र बल्लू खाँ थाना गोला जनपद खीरी के द्वारा पीड़ित पर धारदार हथियार से हमला करने पर मु0अ0सं0 169/03 धारा 323/324/504/506 भादवि थाना पलिया जनपद खीरी पर पंजीकृत हुआ था। उक्त मुकदमे का विचारण मा0 न्या0 ब्श्रड खीरी द्वारा करते हुए दिनांक 20.01.2025 को अभि0गण उपरोक्त को जेल मे बितायी गयी अवधि के कारावास 1500-1500/- रू के अर्थदण्ड की सजा सुनायी गयी।