सिद्वार्थनगर : कार्य स्थल पर महिलाओं की लैंगिक उत्पीड़न की घटनाओं और उनका समाधान करना
दैनिक बुद्ध का संदेश
बांसी/सिद्वार्थनगर। जिलाधिकारी के निर्देशानुसार एवं जिला प्रोबेशन अधिकारी विनय कुमार सिंह के आदेशानुसार मिशन शक्ति फेज -05 के अन्तर्गत घरेलू हिंसा व कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ लैंगिक उत्पीड़न (निवारण प्रतिषेष और प्रतितोष) अधिनियम 2013 पर अभिमुखीकरण का कार्यक्रम मिठवल विकास क्षेत्र के ग्राम पंचायत समोगरा मे ग्राम पंचायत अध्यक्ष जलज कुमार माडेला की अध्यक्षता में बुद्धवार को सम्पन्न हुई। इस अवसर पर महिला कल्याण विभाग के तरफ से विधि सह परिवीक्षा अधिकारी अजीत कुमार ने बताया कि महिलाओं को कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न से सुरक्षा दिलाने और लैंगिक उत्पीड़न की शिकायतों के निदान की दिशा में वर्ष 2013 में यह कानून बनाया गया है। किसी भी महिला का शारीरिक मानसिक यहां तक उसकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ करना या फिर उसके खिलाफ गंदे तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करना घरेलू हिंसा के दायरे में आता है।
श्इस अधिनियम का उद्देश्य – कार्य स्थल पर महिलाओं की लैंगिक उत्पीड़न की घटनाओं को रोकना और उनका समाधान करना तथा ऐसे उत्पीड़न से सम्बन्धित शिकायतों के निवारण के लिए एक तन्त्र प्रदान करना है, इसके बाद महिला कल्याण विभाग से सम्बन्धित सभी योजनायें जैसे मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना सामान्य, स्पॉन्सरशिप योजना, बाल विवाह योजना, बाल श्रम की रोकथाम, वन स्टॉप सेंटर, बाल कल्याण समिति, किशोर न्याय बोर्ड, तथा चाइल्ड लाइन 1098 एवं महिला हेल्प लाइन नम्बर 181 से सम्बन्धित जानकारी दिया गया। रोमा पाण्डेय ने महिलाओं को घरेलू हिंसा से सम्बन्धित जानकारी दी। इस अवसर पर विद्यालय के प्रधानाध्यापक ऋषि धर द्विवेदी, अध्यापक, नाजली सफी, मदन चन्द्र, अब्दुल अकील मेकरानी, अनुराग कुमार, शिवप्रसाद चौधरी, राघवेंद्र त्रिपाठी, कविता, निकिता द्विवेदी, मेनका दीक्षित, सचकला यादव, गिरजेश एवं गांव के अन्य लोग उपस्थित रहें।