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बलरामपुर : उर्वरक बिक्री केंद्रों पर उर्वरक बिक्री पंजिका समस्त विवरण के साथ अवश्य रहे

दैनिक बुद्ध का संदेश
बलरामपुर। जिला कृषि अधिकारी पी०सी० विश्वकर्मा ने जनपद के समस्त उर्वरक विक्रेताओं को सूचित किया है कि उर्वरक बिक्री केन्द्र पर उर्वरक बिक्री पंजिका होनी चाहिए जिसमें कृषक का नाम, पता, मोबाइल नम्बर, कय की गयी उर्वरक मात्रा, ली गयी धनराशि, भूमि का विवरण होना अनिवार्य है। साथ ही समस्त किसानों को उर्वरक क्रय की रसीद, पी०ओ०एस० से दिया जाना अनिवार्य है। पी०ओ०एस० मशीन स्टॉक एवं मौके पर उपलब्ध भौतिक उर्वरक स्टॉक में समानता होनी चाहिए।

अतः समस्त उर्वरक विकेताओं को निर्देशित किया जाता है कि बिक्री केन्द्रों पर उर्वरक बिक्री पंजिका में किसानों का सम्पूर्ण विवरण अंकित करें, साथ ही किसानों को पी०ओ०एस० मशीन से निर्धारित मूल्य पर उर्वरक बिक्री करते हुए रसीद अनिवार्य रूप से देना सुनिश्चित करें। जिस भी प्रतिष्ठान से उर्वरक वितरण पंजिका, स्टॉक पंजिका एवं पी०ओ०एस० मशीन भौतिक स्टॉक में अन्तर पाया जायेगा, उस विक्रेता के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

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