सिद्धार्थनगर : सार्वजनिक वितरण प्रणाली पर अन्य जन उपयोगी वस्तुओं के बिक्री का शासनादेश जारी
सुषमा मिश्रा/दैनिक बुद्ध का संदेश
खेसरहा,सिद्धार्थनगर। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के वितरण और अनुचित अन्य वस्तुओं के विक्री के संबंध और सुधार आने के लिये शासनादेश जारी हुआ है जिससे कोटेदारों में खुशी लहर दौड़ गई है।आदेश की अनुसूची चीनी,मिट्टी तेल सहित उपयोगी रोजमर्रा की वस्तुओं आदि विक्रय की अनुमति शासनादेश 8/2019/1687/29-6-2019-135 10/2015 द्वारा जारी किया गया है।
निदेशासमादेश दिनांक 11-11-2019 द्वारा अनुमान्य सभी कोटेदारों को सूची में शामिल वस्तुएं उचित दर दुकानों के माध्यम से विक्रय किये जाने की अनुमति प्रदान हो गई है। जनोपयोगी वस्तुए- दूध एवं दूध से बने उत्पाद (पैक्ड), सौंदर्य प्रसाधक सामग्री औषाधि,हींग,मचछररोधी अगरबती,बर्तन धोने वाले साबुन आदि,इलेक्ट्रिक सामान,कंधी,दर्पण,जूता,,दीवार घड़ी,माचिस,मिठाई (पैक्ड),दूध पाउडर,ताला,बच्चों के कपड़े,हैंगर,गुड,स्वास्थ्य सुरक्षा सम्बंधी आदि अनेकों वस्तुएं शामिल हैं।