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6 अक्टूबर को क्षेत्र पंचायत करमा की अविश्वास प्रस्ताव पर बिचारार्थ बैठक निरस्त, सोनभद्र

जिलाधिकारी चन्द्र विजय सिंह ने अवगत कराया है की प्रमुख, क्षेत्र पंचायत-करमा, सोनभद्र, सीमा देवी द्वारा अधोहस्ताक्षरी के समक्ष उपस्थित होकर 22 सितम्बर 2023 प्रत्यावेदन प्रस्तुत किया गया। प्रस्तुत प्रत्यावेदन में उल्लेख किया गया है कि ‘‘अध्यक्ष, क्षेत्र पंचायत-करमा के विरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव हेतु प्रस्ताव/नोटिस कलेक्टर/जिला मजिस्ट्रेट को व्यक्तिगत रूप से उपलब्ध नही कराया गया है तथा उक्त क्षेत्र पंचायत प्रमुख के अविश्वास प्रस्ताव हेतु निर्धारित तिथि को निरस्त करते हुये अविश्वास प्रस्ताव की बैठक हेतु नियत तिथि व उससे सम्बन्धित जारी नोटिस को निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।’’ उन्होंने बतया कि प्रमुख, क्षेत्र पंचायत-करमा के विरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस क्षेत्र पंचायत-करमा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा दिनांक-08 सितम्बर 2023 को मुख्य विकास अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। उ0प्र0 क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम 1961 की धारा 15(2) में प्राविधानित है कि ‘‘प्रस्ताव करने के अभिप्राय का लिखित नोटिस जो नियत प्रपत्र में होगा तथा (क्षेत्र पंचायत के तात्कालिक निर्वाचित सदस्यों) की कुल संख्या से कम आधे सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरकृत होगा, प्रस्तावित प्रस्ताव के प्राप्ति के साथ नोटिस पर हस्ताक्षर करने वाले सदस्यों में से किसी के द्वारा व्यक्तिगत रूप से उस कलेक्टर को दिया जायेगा, जिसका (क्षेत्र पंचायत पर क्षेत्राधिकार हो)।’’ उक्त नोटिस क्षेत्र पंचायत सदस्यों द्वारा कलेक्टर को न देकर मुख्य विकास अधिकारी को प्रस्तुत किया गया था, जो उ0प्र0 क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम 1961 की धारा 15(2) के अनुरूप नही है। उन्होंने बताया की प्रमुख, क्षेत्र पंचायत-करमा के विरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव की बैठक हेतु कार्यालय आदेश संख्या-2100/पं0-7/अवि0प्रस्ताव/प्रमुख/2023-24, दिनांक-18 सितम्बर 2023 द्वारा बैठक हेतु निर्धारित तिथि दिनांक-06 अक्टूबर 2023 तथा तत्सम्बन्धी निर्वाचित समस्त क्षेत्र पंचायत सदस्यों को अविश्वास के प्रस्ताव पर विचार हेतु क्षेत्र पंचायत की बैठक आयोजित किये जाने सम्बन्धी सूचना प्रपत्र-02 को तात्कालिक प्रभाव से निरस्त किया जाता है।

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