गोंडा : जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक संपन्न
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गोंडा। सड़क सुरक्षा समिति एवं जिला विद्यालय परिवहन सुरक्षा समिति की बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में करते हुए जिलाधिकारी डॉ० उज्ज्वल कुमार ने स्कूली वाहनों/सरकारी व गैरसरकारी वाहनों की नियमित रूप फिटनेस जाँच कराने, दुर्घटना स्थलों का चिन्हीकरण करने एवं सवारी वाहनों में ओवर लोडिंग पर प्रभावी नियंत्रण कर कार्यवाही करने के निर्देश दिए।
जिलाधिकारी ने जनपद के दुर्घटना बाहुल्य क्षेत्रों एवं ब्लैक स्पॉट के चिन्हांकन के सम्बन्ध में परिवहन अधिकारी, क्षेत्राधिकारी यातायात एवं सम्बन्धित निर्माणदायी संस्था के अधिकारी समस्त चिन्हित ब्लैक स्पॉटों का भौतिक निरीक्षण करने तथा लोक निर्माण विभाग को निर्धारित गति सीमा से संबंधित बोर्ड लगाने के निर्देश दिए। सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने हेतु सड़क सुरक्षा के नियमों का व्यापक प्रचार प्रसार किये जाने हेतु परिवहन एवं पुलिस विभाग को निर्देश दिए। उन्होंने सरकारी विभागों में तैनात सभी वाहन चालकों का कैम्प लगाकर स्वास्थ्य एवं नेत्र परीक्षण कराने के निर्देश दिए। जिला विद्यालय निरीक्षक तथा बेसिक शिक्षा अधिकारी को विद्यालयों में लगे वाहनों का फिटनेस प्रमाण पत्र संबंधित कार्यालय को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी विद्यालयों में यातायात के संबंध में जागरूक करने हेतु कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश दिए। साथ ही साथ उन्होंने यह भी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए कि किसी भी विद्यालय द्वारा छात्रों को लाने व ले जाने हेंतु ई-रिक्शा का प्रयोग किसी भी दशा में नहीं किया जायेगा। ई-रिक्शा के माध्यम से जाने वाले छात्रों के परिजनों को भी इसके संबंध में सूचित करने के निर्देश दिए। यदि विद्यालयों द्वारा यातायात नियमों का पालन नहीं किया जाता है तो नियमानुसार उनके विरूद्ध कार्यवाही करने के निर्देश दिए। जिन विद्यालयों में अभी तक परिवहन सुरक्षा समिति का गठन नहीं किया गया है उनके विरूद्ध कार्यवाही करने के निर्देश दिए। यातायात नियमों के तहत सीटबेल्ट, हेलमेट आदि का प्रयोग न करने वालों के विरूद्ध अभियान चलाकर कार्यवाही करने के निर्देश दिए। सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी ने अवगत कराया कि समय-समय पर हेलमेट व सीटबेल्ट न लगाने वाले वाहनो के चालकों के प्रति वाहन चौकिंग अभियान चलाया जाता है और उनके वाहन चालको को हेलमेट व सीटबेल्ट लगाने से लाभ व न लगाने से हानि के संबंध में जागरूक किया जाता है। दुर्घटना में घायल व्यक्तियों को चिकित्सीय सहायता के सम्बन्ध में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया कि 108 एम्बुलेंस व अन्य एम्बुलेंस की स्थिति को अपडेट रखें। बैठक में जिलाधिकारी द्वारा स्कूल वाहन के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश मोटरयान नियमावली में दिये गये प्राविधानों को बैठक में उपस्थित विद्यालय के प्रतिनिधियों को अवगत कराने एवं जनपद के समस्त विद्यालय के प्राचार्य/प्रबन्धकों को स्कूली वाहनों से सम्बन्धित नियमावली की एक प्रति उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। स्पीड लिमिट डिवाइस, जी0पी0एस0 सिस्टम, फर्स्ट एड बाक्स, अग्निशमन यंत्र एवं सी0सी0टी0वी0 की अनिवार्यता का अनुपालन न किये जाने पर स्कूली वाहनों को सीज/चालान करने के निर्देश दिए। परिवहन एवं पुलिस विभाग को निर्देश दिए कि नियमावली में उपबन्ध/शासनादेश को अक्षरशः लागू करायें। उन्होंने कहा कि सघन चौकिंग अभियान चलाते हुए मानक के अनुरूप न पाये जाने वाले स्कूल वाहनों के विरूद्ध कठोरतम कार्यवाही की जाय एवं स्कूल प्रतिनिधियों को निर्देशित किया कि स्कूल वाहनों के सम्बन्ध में नियमावली का अध्ययन कर लें एवं मानक के अनुरूप वाहनों को ठीक कराते हुए वाहन का संचालन करें। स्कूली बच्चों की सुरक्षा में किसी भी एजेंसी द्वारा की गई लापरवाही क्षम्य नहीं होगी। स्कूली वाहनों की जॉच के सम्बन्ध में शासन द्वारा प्रेषित चेक लिस्ट को समस्त स्कूलों को प्राप्त कराने एवं उस चेक लिस्ट के अनुरूप वाहन के संचालन के सम्बन्ध में बिन्दुवार जांच किये जाने हेतु जिलाधिकारी द्वारा निर्देशित किया गया। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी एम. अरुन्मोली, अपर जिलाधिकारी सुरेश कुमार सोनी, सिटी मजिस्ट्रेट अर्पित गुप्ता, जिला विद्यालय निरीक्षक राकेश कुमार तथा अन्य संबंधित अधिकारीगण उपस्थित रहे।