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गिरोह बंद एवं समाज बिरोधी क्रिया कलाप अधिनियम 1986 के तहत, 20 बिस्वा 9 धूर जमीन किया गया कुर्क, सोनभद्र
*थाना रामपुर बरकोनिया पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त की कुल हेक्टयर 0.2592 (20 विस्वा 09 धूर) जमीन (कीमत लगभग 02 करोड़ 04 लाख 50 हजार रुपये) उ0प्र0 गिरोह बन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप (निवारण) अधिनियम 1986 के अधीन किया गया कुर्क -* पुलिस अधीक्षक डॉ0 यशवीर सिंह के निर्देशन में जनपद में गैंगेस्टर अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम मे थानाध्यक्ष थाना रामपुर बरकोनिया द्वारा थाना रायपुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0-101/2021 धारा 3(1) उ0प्र0 गिरोह बन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप (निवारण) अधिनियम 1986 से सम्बन्धित व गैंग के सक्रिय सदस्य शेरखान पुत्र जमालुद्धीन निवासी ग्राम खुटहनिया, थाना करमा, के विरुद्ध उ0प्र0 गिरोह बन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप (निवारण) अधिनियम 1986 की धारा 14(1) की कार्रवाई करते हुए अभियुक्त उपरोक्त द्वारा अपराध करके अर्जित अवैध धन से ग्राम खुटहनिया, थाना करमा, में अपने नाम से रजिस्ट्री की गयी जमीन कुल हेक्टयर 0.2592 (20 विस्वा 09 धूर) जिसकी कुल अनुमानित कीमत 2,04,50,000 रुपये (02 करोड़ 04 लाख 50 हजार) को जिलाधिकारी के आदेश के अनुपालन मे उ0प्र0 गिरोह बन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप (निवारण) अधिनियम 1986 की धारा 14(1) नियमानुसार कुर्क किया गया ।



