गोरखपुर        महराजगंज        देवरिया        कुशीनगर        बस्ती        सिद्धार्थनगर        संतकबीरनगर       
Uncategorized

पाक्सो एक्ट, दोषी को 3 वर्ष की सजा, सोनभद्र

पाक्सो एक्ट: दोषी राम आधार को 3 वर्ष की कैद -10 हजार रूपये अर्थदंड ना देने पर 3 माह की अतिरिक्त कैद - 14 वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ हुए छेड़छाड़ का मामला -अर्थदंड की समूची धनराशि 10 हजार रूपये पीड़िता को मिलेगी । साढ़े पांच वर्ष पूर्व घर में घुसकर 14 वर्षीय नाबालिक लड़की के साथ हुए छेड़छाड़ के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश / विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट सोनभद्र निहारिका चौहान की अदालत ने बुधवार को सुनवाई करते हुए दोष सिद्ध पाकर दोषी राम आधार यादव उर्फ छन्नू यादव को 3 वर्ष की कैद एवं 10 हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर 3 माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। वहीं कोर्ट ने दो आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त करार दिया। अर्थदंड की समूची धनराशि 10 हजार रूपये पीड़िता को मिलेगी। अभियोजन पक्ष के मुताबिक शाहगंज थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने 28 अक्तूबर 2017 को थाने में दी तहरीर में आरोप लगाया था कि 2 सितंबर 2017 को रात्रि करीब 9 बजे जब वह अपने खेत पर चला आया था और उसकी 14-15 वर्षीय नाबालिग बहन घर पर अकेली थी। उसी समय शाहगंज थाना क्षेत्र के बरसोत गांव निवासी राम आधार यादव उर्फ छन्नू यादव पुत्र शिव शरण यादव उसके घर में घुस गया और उसकी नाबालिग बहन के साथ उसका हाथ पकड़ कर छेड़खानी करने लगा। जब उसकी बहन चिल्लाने लगी तो शोरगुल की आवाज सुनकर उसकी चाची व वह खुद आ गया। तब तक राम आधार यादव व उसके दो अन्य साथी जो दरवाजे पर खड़े थे धमकी देते हुए भाग गए। दूसरे दिन सुबह भी उसे जान मारने की धमकी देते हुए मारा पीटा। इस तहरीर पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर मामले की विवेचना किया। विवेचक ने पर्याप्त सबूत मिलने पर न्यायालय में चार्जशीट दाखिल किया था। मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों को सुनने, गवाहों के बयान एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर दोषसिद्ध पाकर दोषी राम आधार यादव उर्फ छन्नू यादव को 3 वर्ष की कैद एवं 10 हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर 3 माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। कोर्ट ने दो अन्य आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त करार दिया। वहीं अर्थदंड की समूची धनराशि 10 हजार रूपये पीड़िता को मिलेगी। अभियोजन पक्ष की तरफ से सरकारी वकील दिनेश कुमार अग्रहरी, सत्य प्रकाश त्रिपाठी एवं नीरज कुमार सिंह ने बहस की।

Related Articles

Back to top button