उत्तर प्रदेश में डीजे बजाने पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक

सिद्धार्थनगर। शादी-ब्याह, पार्टियों और त्योहारों में डीजे पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा है कि ष्बच्चों, बुजुर्गों और अस्पतालों में भर्ती मरीजों सहित मानव स्वास्थ्य के लिए ध्वनि प्रदूषण बड़ा खतरा है।ष् कोर्ट ने प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों को टीम बनाकर ध्वनि प्रदूषण की निगरानी करने और दोषियों पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। प्रयागराज के सुशील चन्द्र श्रीवास्तव की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश जस्टिस पीकेएस बघेल तथा जस्टिस पंकज भाटिया की खण्डपीठ ने दिया है। कोर्ट ने कहा कि ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण कानून का उल्लंघन नागरिकों के मूल अधिकारों का उल्लंघन होगा। इसलिए जिलाधिकारी और एसएसपी कानून का पालन सुनिश्चित कराएं। कोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिया कि ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण कानून के तहत अपराध की प्राथमिकी दर्ज की जाये। ध्वनि प्रदूषण कानून का उल्लंघन करने पर पांच साल तक की कैद और एक लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। कानून के पालन की जिम्मेदारी थानाध्यक्षों की होगी।




