उत्तर प्रदेशबहराइच
जिला बदर अभियुक्त को गुण्डा अधिनियम के अन्तर्गत थाना रिसिया पुलिस द्वारा किया गया गिरफ्तार
दैनिक बुद्ध का सन्देश
बहराइच | जिला मजिस्ट्रेट बहराइच द्वारा दिनांक 19.11.2024 को वाद संख्या 224/2023 धारा 3(1) उ०प्र० गुण्डा अधिनियम 1970 के तहत 6 माह हेतु जिला बदर किये गये अपराधी राहत अली पुत्र मुन्नन नि० डिहवा थाना रिसिया जनपद बहराइच उम्र करीब 31 वर्ष ; जिसको दिनांक 09.12.2024 को उक्त आदेश से सूचित किया गया था, को डिहवा पुलिया के पास गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया ; जिसके खिलाफ विधि अनुकूल मु0अ0सं0 01/2025 धारा 10 उ०प्र० गुण्डा अधिनियम 1970 पंजीकृत किया गया था | गिरफ्तार किए गए अभियुक्त का आपराधिक इतिहास भी रहा है |