नगर पंचायत अध्यक्ष पद से हटाए गए बालेन्द्र प्रताप श्रीवास्तव ; नगर विकास विभाग उत्तर प्रदेश के प्रमुख सचिव ने जारी किया पत्र
ब्यूरो दैनिक बुद्ध का सन्देश
दैनिक बुद्ध का सन्देश
पयागपुर बहराइच | नगर पंचायत अध्यक्ष पयागपुर को उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा हटा दिया गया है ; इस बारे में नगर विकास प्रमुख अमृत अभिजात ने पत्र जारी करके सूचना दिया | इस पर जिला अधिकारी बहराइच ने बताया कि पत्र मिलने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी | जारी किए गए पत्र में मानव संसाधन की आपूर्ति के बारे में दोष सिद्ध होने पर इन्हें पदमुक्त किया गया | अब हम इस घटनाक्रम के माध्यम से नगर पंचायत पयागपुर का उठा पटक बताने की कोशिश कर रहे हैं :-
नगर पंचायत पयागपुर का हुआ चुनाव
नगर पंचायत का दर्जा मिलने के बाद पयागपुर को नए नगर पंचायत अध्यक्ष की आवश्यकता हुई तत्पश्चात लगभग अप्रैल या मई 2023 में नगर पंचायत पयागपुर का चुनाव संपन्न हुआ; जिसमें सभी लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया |
नगर पंचायत पयागपुर का आया चुनाव परिणाम
नगर पंचायत पयागपुर का चुनाव संपन्न होने के बाद संभावित 13 मई 2023 को चुनाव का परिणाम आया ;जिसमें समाजवादी पार्टी से बालेन्द्र प्रताप श्रीवास्तव ने पहला स्थान प्राप्त कर विजय हासिल किया तथा दूसरे स्थान पर निर्दलीय प्रत्याशी प्रतिनिधि ओम प्रकाश मिश्रा तथा तृतीय स्थान पर भाजपा से प्रत्याशी प्रतिनिधि कपीस सिंह रहे | चुनाव परिणाम आने पर गुटबाजी शुरु हो गई और विरोध के स्वर बुलंद होने लगे |
नगर पंचायत अध्यक्ष ने लिया शपथ
चुनाव परिणाम आने के बाद नगर पंचायत अध्यक्ष के शपथ लेने की तैयारियां बड़े जोर-जोर से की गई तत्पश्चात सभी सम्मानित अधिकारी तथा कार्यकर्ताओं एवं जनता के बीच 26 मई 2023 को कुछ सभासदों के साथ नगर पंचायत पयागपुर अध्यक्ष ने शपथ लिया | बाकी भाजपा समर्थित सभासदों का शपथ तहसील में उपजिलाधिकारी के द्वारा कराया गया |
शपथ लेने के बाद प्रथम मीटिंग नगर पंचायत बोर्ड की हुई संपन्न
चुनाव परिणाम आने और शपथ लेने के बाद नगर पंचायत पयागपुर बोर्ड की मीटिंग अधिशासी अधिकारी राम जनक तिवारी और कुछ सभासदों के साथ लगभग 9 जून 2023 को की गई; जिसमें भाजपा के समर्थित सभासदों को नहीं बुलाया गया |
मनमानी तरीके से बोर्ड की मीटिंग में लिया गया निर्णय
नगर पंचायत पयागपुर बोर्ड की मीटिंग के दौरान नगर पंचायत अध्यक्ष और अधिशासी अधिकारी ने पूर्व से नगर पंचायत पयागपुर को सेवा उपलब्ध करवा रही एजेंसी को बगैर नोटिस दिए उसकी सेवाएं समाप्त कर दी गई तथा इस एजेंसी के द्वारा नियुक्त किए गए सभी कर्मचारी हटा दिए गए |
जारी किए गए दो विरोधाभासी पत्र
अधिशासी अधिकारी पयागपुर द्वारा 12- 06 -2023 को पत्रांक 23/2 में एक ही संदर्भ के दो विरोधाभासी पत्र जारी किए गए ; जिसमें आउटसोर्सिंग कंपनी से एक पत्र में कुशल- 9, अर्ध कुशल- 15 तथा कुशल -15 (कुल 39) तथा दूसरे पत्र में कुशल -11 ,अर्ध कुशल- 15 तथा कुशल 25 (कुल 51 ) मानव संसाधन / निविदा कर्मियों की मांग की गई |
नगर पंचायत अध्यक्ष ने अपने पद का किया दुरुपयोग
नगर पंचायत अध्यक्ष ने अधिशासी अधिकारी को अपने दबाव में लेकर नगर पंचायत पयागपुर के विकास कार्य को काफी हद तक प्रभावित किया | 4 अप्रैल 2023 को नगर पंचायत पयागपुर में विभिन्न कार्य इंटरलॉकिंग नाली व प्राथमिक विद्यालय के कायाकल्प सहित 23 निर्माण कार्य के लिए लगभग दो करोड़ के टेंडर 16 मार्च 2023 को आमंत्रित किए गए जिसके तहत 19 -05- 2023 को केवल टेक्निकल बिड खोला गया मगर फाइनेंसियल बिड को ना खोलकर तथा टेंडर ना करके विकास कार्य को रोका गया |
हटाए गए नगर पंचायत कर्मियों ने किया आमरण अनशन और अनिश्चितकालीन हड़ताल
नगर पंचायत के कर्मचारी जब हटाए गए तो उन लोगों ने कार्यालय के सामने जाकर आमरण अनशन और अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू किया ;काफी दिनों तक यह उठा पटक चला रहा | जब धरना प्रदर्शन की जानकारी उच्च अधिकारियों की हुई तो उन्होंने एडीएम बहराइच और अधिशासी अधिकारी बहराइच नगर पालिका को भेजा तत्पश्चात दोनों अधिकारियों ने नगर पंचायत पयागपुर कार्यालय पहुंचकर जानकारी लिया और फिर रिपोर्ट बनाकर जिला अधिकारी बहराइच को भेजा |
जिलाधिकारी बहराइच ने भेजा शासन को रिपोर्ट
जिलाधिकारी बहराइच के पत्र दिनांक 28 -07 -2023 एवं सचिव उत्तर प्रदेश नगर पालिका वित्तीय संसाधन बोर्ड के पत्र दिनांक 01-09 -2023 द्वारा आख्या रिपोर्ट उपलब्ध कराई गई | आख्या में प्रथम दोषी पाए जाने के आधार पर उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1916 की धारा 48 में दी गई व्यवस्था अनुसार शासन के पत्र दिनांक 22-09 -2023 द्वारा बालेन्द्र प्रताप श्रीवास्तव अध्यक्ष नगर पंचायत पयागपुर के विरोध स्पष्टीकरण नोटिस निर्गत करते हुए आरोपों के संबंध में बिंदु वार अपना स्पष्टीकरण नोटिस 15 दिनों के अंदर प्रस्तुत करने के लिए निर्देशित किया गया |
नोटिस का उचित जवाब ना दे पाने के कारण वित्तीय और प्रशासनिक अधिकार किए गए सीज
नोटिस का जवाब देने के लिए दिनांक 14 -12-2023 एवं 18- 01- 2024 को अध्यक्ष नगर पंचायत पयागपुर को नैसर्गिक न्याय के प्रतिपादित सिद्धांत के आधार पर शासन में अवसर दिया गया परंतु अध्यक्ष ना तो सुनवाई में उपस्थित हुए और ना ही स्पष्टीकरण का पूर्ण उत्तर दिया | उक्त के दृष्टिगत शासन द्वारा नगर पंचायत अध्यक्ष पयागपुर के विरुद्ध कारण बताओं नोटिस दिनांक 28 -02 -2024 को निर्गत करते हुए अध्यक्ष के प्रशासनिक एवं वित्तीय अधिकार सीज कर दिए गए |
जिलाधिकारी बहराइच की आख्या दिनांक 28-07-2023 /07-08 -2023 तथा सचिव उत्तर प्रदेश नगर पालिका वित्तीय संसाधन बोर्ड की आख्या दिनांक 01-09-2023 के आधार पर एवं अन्य संगत तथ्यों अभिलेखों के आधार पर नगर पंचायत अध्यक्ष पयागपुर बालेन्द्र प्रताप श्रीवास्तव के विरुद्ध नगर पंचायत पयागपुर जनपद बहराइच के निर्णय को अनियमित, स्वेच्छाचारिता पूर्ण, जन सामान्य के स्वास्थ्य के विरुद्ध तथा नगर पंचायत पयागपुर की जनता के हितों के प्रतिकूल ,प्रभाव डालने वाला ,पद के कर्तव्यों के ना निर्वहन करने, पद का दुरुपयोग करने ,शासनादेशों ,अधिनियमों ,नियमों का उल्लंघन किए जाने का आरोप सिद्ध पाया गया ; इसलिए उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1916 की धारा 48 के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए नगर पंचायत पयागपुर अध्यक्ष बालेन्द्र प्रताप श्रीवास्तव को पद से हटाया गया |