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अम्बेडकरनगर : उपनिदेशक पंचायत के आदेश को अपने पद के आगे कुछ नहीं समझते जिला पंचायत राज्य अधिकारी

दैनिक बुद्ध का संदेश
अम्बेडकरनगर। उपनिदेशक (पंचायत) मण्डल अयोध्या के आदेश को कुछ नहीं समझते अपने पद के आगे जिलापंचायत राज अधिकारी/डीपीआरओ अम्बेडकरनगर जलालपुर तहसील अन्तर्गत कजपुरा ग्रामसभा में प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण के सम्बन्ध में सूचना प्राप्त करने हेतु समाजसेवी सत्यम श्रीवास्तव ने 4 अप्रैल 2023 को ही आवेदन पत्र प्रेषित किया जिसके बाद ग्राम सचिव अमरजीत शर्मा ने कार्यालय खण्ड विकास अधिकारी जलालपुर के पत्रांक 11 दिनांकित 12 अप्रैल 2023 के माध्यम से सत्यम श्रीवास्तव से 521 पेज के बाबत प्रति पेज का 5 रूपये की दर से कुल 2605 रूपये ग्रामपंचायत कजपुरा के ग्राम निधि प्रथम खाता संख्या-16560100027098 में जमाकर जमा रशीद की मांग की गई। उल्लेखनीय हैं कि इसके बाबत आवेदक सत्यम श्रीवास्तव ने इस अवैध धन के मांग के विषय पर मुख्य विकास अधिकारी अम्बेडकरनगर को एक पत्र इस आशय का पंजीकृत डाक से प्रेषित किया कि आवास सम्बन्धी सूचना वर्ष 2015 से वर्ष 2023 के मध्य 521 पेज की हो जायेगी और प्रति पेज का 5 रूपये की दर से अधिनियम में कहीं उल्लेख नहीं है बल्कि प्रति पेज का अतिरिक्त शुल्क केवल 2 रूपये प्रति पेज की दर से ही लगता है, यह सूचना जो अमरजीत शर्मा के उक्त मांग पत्र में उल्लेख है 2605 रूपये का यह केवल आवेदक सत्यम श्रीवास्तव को गुमराह करने हेतु दिए गए मांग पत्र संलग्न कर भेजा।

फिर भी कोई जवाब न मिलने पर आवेदक समाजसेवी सत्यम श्रीवास्तव ने प्रथम अपीलीय अधिकारी/उपनिदेशक पंचायत अयोध्या मण्डल के यहां प्रथम अपील 6जून 2023 को पंजीकृत डाक से भेजा और दो बार अनुस्मारक पत्र भी उपनिदेशक पंचायत अयोध्या मण्डल को भेजा तो पुनः वही ग्राम सचिव अमरजीत शर्मा जो उक्त जनसूचना के जवाब के क्रम में 521पेज के बाबत 2605 रूपये की मांग किया गया था वही अमरजीत शर्मा ने 6 पेज की आवास की सूची वह भी वर्ष को हाथ से लिखकर सत्यम श्रीवास्तव को भेजें इससे यह स्पष्ट है कि प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण कजपुरा ग्रामसभा में आवंटन में धांधली हूई है। जबकि सत्यम श्रीवास्तव ने 6 बिन्दुओं पर सूचना मांगा है। सत्यम श्रीवास्तव ने पुनः उक्त गलत और भ्रामक प्राप्त सूचना की छायाप्रति संलग्न कर प्रथम अपीलीय अधिकारी उपनिदेशक पंचायत अयोध्या मण्डल को एक पत्र दिनांक 14 अगस्त 2023 को भेजा तो उपनिदेशक पंचायत अयोध्या मण्डल अयोध्या ने जिलापंचायत राज अधिकारी अम्बेडकर नगर को एक पत्र, पत्रांक संख्या 648/उनिं पं0/जनसू0/2023-24, दिनांकित 30अक्टूबर 2023 को भेजा जिसकी एक प्रति सत्यम श्रीवास्तव को भी प्राप्त हूई जिसमें डीपीआरओ को निर्देशित किया गया कि सत्यम श्रीवास्तव को सूचना उपलब्ध कराई जाए लेकिन सूचना न मिलने पर सत्यम श्रीवास्तव ने दिनांक 17 नवम्बर 2023 को जिलापंचायत राज अधिकारी अम्बेडकर नगर को पत्रांक 648 संलग्न कर भेजा सूचना प्राप्त करने हेतु पर जिला पंचायत राज अधिकारी अम्बेडकर नगर कोई सूचना नहीं दिए इसके बाद आवेदक लगातार उपनिदेशक पंचायत अयोध्या मण्डल अयोध्या अरविंद कुमार को पत्राचार किया तो उपनिदेशक अरविंद कुमार ने दो बार पत्रांक संख्या 105 /उनिंपं0/2024-25, दिनांकित 16 मई 2024 तथा पत्रांक 517 /उनिंपं0/2024-25, दिनांकित 14 अगस्त 2024 से यह स्पष्ट निर्देश दिये है जिलापंचायत राज अधिकारी अम्बेडकर नगर को कि आवेदक सत्यम श्रीवास्तव को शीघ्र सूचना उपलब्ध कराए सूचना न मिलने पर पुनः सत्यम श्रीवास्तव ने जिलापंचायत राज अधिकारी/डीपीआरओ अम्बेडकर नगर को दिनांक 12 सितंबर 2024 को पंजीकृत डाक से उपनिदेशक द्वारा भेजे गए पत्रांक 517/उनिंपं0/2024-25, दिनांकित 14 अगस्त 2024 संलग्न कर आशय से पत्र प्रेषित किया कि उपनिदेशक पंचायत अयोध्या मण्डल के निर्देश का पालन करते हुए सूचना अविलंब उपलब्ध कराए पर आज तक जिलापंचायत राज अधिकारी/डीपीआरओ अम्बेडकर नगर ने अपने उच्च अधिकारी उपनिदेशक पंचायत अयोध्या मण्डल अयोध्या के किसी भी निर्देशों को न तो माना और न ही कोई सूचना उपलब्ध कराई गई सत्यम श्रीवास्तव के साथ किए जा रहें घोर लापरवाही व गैर जिम्मेदाराना रवैया से स्पष्ट है कि ग्राम सभा कजपुरा में उक्त अवधि में प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण आवंटन में मुख्यमंत्री के शासनादेश को ताक पर रख कर आवास का आवंटन कर अनैतिक लाभ लेकर आपस में बंदरबांट किया गया है। समाजसेवी सत्यम श्रीवास्तव ने जिलापंचायत राज अधिकारी/डीपीआरओ अम्बेडकर नगर के 11 सितंबर 2024 के पत्र में स्पष्ट लिखा है कि उक्त मामले को लेकर यदि सही जबाब रिकार्ड के अनुसार प्रमाणित प्रति में नहीं मिला तो संबंधित न्यायालय में वाद दायर कर दोषियों के विरुद्ध अवश्य कार्यवाही कराने को मजबूर होना पड़ेगा।

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