गोरखपुर        महराजगंज        देवरिया        कुशीनगर        बस्ती        सिद्धार्थनगर        संतकबीरनगर       
अम्बेडकरनगरउत्तर प्रदेशदेशब्रेकिंग न्यूज़राज्य

अम्बेडकरनगर : मकान में अवैध कब्जा किए जाने और जान से मारने की धमकी तथा भद्दी-भद्दी गालियां देने के मामले में मुकदमा दर्ज

दैनिक बुद्ध का संदेश/अर्पित सिंह श्रीवास्तव
अम्बेडकरनगर। टांडा कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला कस्बा पूरब में स्थित मकान नंबर 307 पर अवैध कब्जा एवं मकान मालिक को जान से मारने की धमकी दिए जाने के प्रकरण में टांडा कोतवाली इंस्पेक्टर ने मुकदमा दर्ज कर विवेचना उप निरीक्षक टांडा कोतवाली को अग्रिम कार्यवाही शुरू करने हेतु सौंप दिया है। उल्लेखनीय हैं रमाकांत सिंह पत्नी किरण सिंह का आरोप है। कि टांडा कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत मोहल्ला कस्बा पूरब में स्वर्गीय कृष्णा देवी पत्नी स्वर्गीय चंद्रभान सिंह का का मकान नंबर 307 मौजूद है उनकी मृत्यु दिनांक 10 अगस्त 2019 को हो गई थी उनकी मृत्यु के उपरांत उक्त भवन/मकान उनकी दो पुत्रियों आशा सिंह व किरण सिंह के नाम जरिय वारासतन हस्तांतरित हो कर दर्ज हो गया। जिसकी दाखिल खारिज नगर पालिका परिषद टांडा में भी जरिय वारासतन दर्ज है। मकान मालकिन किरण सिंह के पति रमाकांत सिंह का आरोप है की स्वर्गीय कृष्णा देवी की मृत्यु के उपरांत उनके दोनो पुत्रियों के द्वारा उक्त मकान की देखदृभाल व रख रखाव के लिए दो कमरे रहने हेतु आनंद राय पुत्र वंश नारायण सिंह जो टांडा नगर के एक डिग्री कालेज में संविदा पर पढ़ाते हैं को दिया गया था।

किंतु अब उनकी नियत मेरे मकान/भवन पर खराब हो गई और उनके द्वारा मेरे मकान/भवन को अवैध रूप से कब्जा करना चाहते हैं। स्वर्गीय कृष्णा देवी की पुत्रियां जब अपने मकान/भवन पर आती हैं और आनंद राय को जब मकान/भवन खाली कराने के लिए कहती हैं तो उनके द्वारा मकान मालकिन को भद्दीदृभद्दी गालियां देते हैं और जब आनंद राय के पास मकान खाली करने के लिए फोन करते है तो फोन नहीं उठाया जाता हैं जब किसी अन्य फोन नंबर से फोन किया जाता है अगर फोन उठ गया तो जब हम लोगो द्वारा मकान/भवन खाली कराने के लिए कहा जाता हैं तो आनंद राय द्वारा मकान/भवन खाली करने से मना करते हुए भद्दी भद्दी गालियां देते हैं और कहता है की अगर मुझसे उलझोगी तो मैं तुम लोगों को गोली मार दूंगा। तहरीर दे कर टांडा कोतवाली पुलिस को रमाकांत सिंह पत्नी किरण सिंह ने बताया की स्वर्गीय कृष्ण सिंह की दो पुत्रियां व दामाद सब बुजुर्ग है जो लगभग 68 वर्ष से 75 वर्ष की उम्र के करीब है उक्त लोग भाग दौड़ करने व मेरे मकान भवन में अवैध कब्जा जमाए हुए आनंद राय से लड़ाई लड़ने की अवस्था में नहीं हैं। मुकदमा वादी का आरोप है की रमाकांत सिंह पत्नी किरण सिंह उम्र 70 वर्ष ने बताया की मैं 200 किलो मीटर दूर लखनऊ से आकर अपने अवैध कब्जा जमाए आनंद राय के विरुद्ध अधिकारियों की चौखट पर पहुंच मामले का अनुसरण करता हूं मेरे बड़े साढ़ू भाई लल्लन सिंह जिनकी उम्र लगभग 75 वर्ष हैं उनकी पत्नी आशा सिंह का स्वास्थ्य ठीक न रहने के कारण वाराणसी से टांडा काम आ पाती हैं। दिनांक 10 अक्टूबर 2024 को जब मैं मैं अपने मकान में गया तो आनंद राय मेरे मकान में मौजूद थे उनसे मैने वार्ता किया और मकान/भवन खाली कराने का अनुरोध करते हुए कहा तो आनंद राय ने धमकियां देते हुए कहा कि अच्छा होगा कि तुम लखनऊ चले जाओ अन्यथा यहां रहने पर मैं तुमको ऐसे मारूंगा की न जीने में रहेंगे न मारने में इसके उपरांत उनके द्वारा मकान/भवन नहीं खाली करने को कहते हुए कहा की जाओ जो करना हो मेरा कर लो रमाकांत सिंह पत्नी किरण सिंह का आरोप है की मुझे व मेरे परिवार को आनंद राय पुत्र वंश नारायण सिंह से जान दृ माल का खतरा बना हुआ है यदि मेरे और मेरे परिवार वालो के साथ किसी भी तरह की घटना घटित होती हैं तो उसका जिम्मेदार आनंद राय ही होगा। ज्ञातव्य हो कि उक्त प्रकरण में टांडा कोतवाली के इंस्पेक्टर दीपक सिंह रघुवंशी ने प्रथम दृष्टया मामले की जांच कर उक्त प्रकरण सही पाया गया और भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 329 (2), 352, 351(3) के अंतर्गत मुकदमा दर्ज कर मामले की विवेचना टांडा कोतवाली में तैनात उप निरीक्षक वेद प्रकाश यादव को सौंप दी है।

Related Articles

Back to top button