सिद्धार्थनगर : आपराधिक मानव वध के दोषियों को न्यायालय ने 6 वर्ष के सश्रम कारावास व 43500/रूपए के जुर्माना किया दण्डित
दैनिक बुद्ध का संदेश
बांसी/सिद्धार्थनगर। अपर सत्र न्यायाधीश बांसी जनपद सिद्धार्थनगर सत्यप्रकाश आर्य द्वारा एस टी नं 1081/2020 सरकार बनाम सफी मोहम्मद व अन्य में दोषी अभियुक्तगण सफी मोहम्मद, रौआब, सोमई को धारा 304, 147, 323, 325, 336, 504 भादंसं का दोषी करार कर 6 वर्ष का सश्रम कारावास व 43500 रू जुर्माना तथा अभियुक्त गण गुड्डन, पप्पू को धारा 147, 323, 325, 336, 504 भादंसं का दोषी करार कर 4 वर्ष के सश्रम कारावास व 9000/रुपए के जुर्माना की सजा से दण्डित किया गया है। 20 अगस्त 2020 को 3 बजे दिन में ग्राम हथपरा थाना त्रिलोकपुर जनपद सिद्धार्थनगर में जमीनी के विवाद को लेकर अभियुक्तगण सफी मोहम्मद,रौआब पुत्रगण जुम्मन, सोमई, गुड्डन पुत्रगण रौआब, गडड्डन पुत्र सफी मोहम्मद, पप्पू पुत्र हग्गन, कैबुलन्निशां पत्नी पप्पू, जहीरुन्निशां पत्नी रौआब, नन्हें उर्फ गुलामरसूल पुत्र सहादत उर्फ शेखावत, फारूख पुत्र शेखावत, जैसमोहम्मद पुत्र वैश्य मोहम्मद, इसलामुन्निशां पत्नी सफी मोहम्मद ग्राम हथपरा थाना त्रिलोकपुर जनपद सिद्धार्थनगर द्वारा वादी लवकुश पुत्र ध्रुपराज ग्राम हथपरा थाना त्रिलोक पुर की जमीन पर जबरन नींव भरा जाने लगा मना करने पर अभियुक्तगण द्वारा वादी व वादी के परिजनों को ईंट पत्थर लाठी डण्डे से काफी मारा पीटा गया जिसमे ध्रुपराज की मृत्यु हो गई।
वादी लवकुश के प्रार्थना पत्र पर अपराध संख्या 159/2020 धारा 147, 308, 323, 336, 504 भादंसं अभियुक्तगण के विरुद्ध मुकदमा थाना त्रिलोकपुर में दर्ज हुआ विवेचना उपरांत मुकदमे में अभियुक्तगण के विरुद्ध विवेचक द्वारा धारा 147, 302, 336, 325, 323, 504 भादंसं में आरोपपत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया। न्यायालय द्वारा ैज् छव 1081/2020 सरकार बनाम सफी मोहम्मद आदि दर्ज कर परीक्षण किया गया। सुनवाई उपरान्त 14 अगस्त बुधवार को अपर सत्र न्यायाधीश बांसी सत्यप्रकाश आर्य ने अभियुक्तगण सफी मोहम्मद ,रौआब,सोमई को धारा 304, 147, 323, 325, 336, 504 भादंसं का दोषी करार कर 6 वर्ष के सश्रम कारावास व 43500/रुपए के जुर्माने की सजा तथा अभियुक्तगण पप्पू,गुड्डन धारा 147, 323, 325, 336, 504 भा दं सं का दोषी करार कर 4 वर्ष का सश्रम कारावास व 9000 रू के जुर्माने से दण्डित किया गया है। आरोपीगण गड्डन, कैमुलिन्निशां, जहीरुन्निशां, नन्हे उर्फ गुलाम रसूल, फारुख, जैसमोहम्मद, इस्लामुन्निशां को न्यायालय द्वारा साक्ष्य के अभाव में उन्मोचित किया गया है जेल में बितायी गयी अवधि सजा में समायोजित होगी अभियोजन पक्ष की पैरवी सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता ईश्वर चन्द्र दूबे ने किया।