बहराइच : 14 साल पुराने हत्या के मामले में दो अभियुक्तों को मिला आजीवन सश्रम कारावास
थाना स्थानीय पर 2010 में अपराध संख्या-526/2010 धारा 302/34/201 भादवि के अंतर्गत दर्ज की गई थी
दैनिक बुद्ध का सन्देश
पयागपुर/बहराइच। 14 साल पहले थाना विशेश्वरगंज अंतर्गत ग्राम गंगवल बाजार के रहने वाले युवक की हत्या रामपाल व राजू सोनी के द्वारा की गई थी जिसमें वादिनी की तरफ से थाना स्थानीय पर अपराध संख्या-526/2010 धारा 302/34/201 भादवि के तहत प्राथमिक दर्ज कराई गई थी। जिसमे आज सुनवाई करते हुए न्यायालय पीठासीन अधिकारी अनिल कुमार (।ैश्र/थ्ज्ब्-प्प्) जनपद बहराइच द्वारा दो अभियुक्तगण को आजीवन सश्रम कारावास व 15000-15000/-रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया, अर्थदण्ड न अदा करनें पर 15-15 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा सुनायी गई। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वैज्ञानिक विवेचना, अचूक साक्ष्य संकलन एवं पुलिस व लोक अभियोजक की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप दोषी को सजा मिली।
मिली जानकारी अनुसार वादिनी के पति की हत्या दिनाँक 18.09.2010 को अभियुक्तगण राजू सोनी व रामपाल द्वारा की गई थी जिसके सम्बन्ध मे थाना स्थानीय पर अपराध संख्या-526/2010 धारा 302/34/201भादवि बनाम राजू सोनी पुत्र मदन मोहन सोनी व रामपाल पुत्र बिन्देश्वरी नाऊ निवासीगण सीताराम नगर गंगवल बाजार थाना विशेश्वरगंज जनपद बहराइच पंजीकृत किया गया जिसकी विवेचना तत्कालीन उ0नि0 वकील अहमद द्वारा सम्पादित की गई, विवेचनोपरान्त अभियोग मे दिनांक 03.02.2011 को आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया। जिसमें दोष सिद्ध करते हुए न्यायालय पीठासीन अधिकारी अनिल कुमार के द्वारा दो धाराओं में सजा सुनाई गई जिसमें धारा-302/34 भादवि0 के अपराध में आजीवन सश्रम कारावास और 10,000-10,000/-रूपये अर्थदण्ड तथा धारा-201 भादवि0 के अपराध में 05-05 वर्ष सश्रम कारावास और 5,000-5,000/- रूपये अर्थदण्ड दिया गया।