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मण्डलायुक्त ने प्रभावी कार्रवाही करने के दिये निर्देश

सार्वजनिक मार्गों, चकमार्गों पर अतिक्रमण तथा बार-बार शिकायत होने के बाद भी कार्यवाही न होना, आरक्षित भूमि नाली, खलिहान, तालाब, खाद गड्ढा जैसे स्थलों पर अतिक्रमण होना

दैनिक बुद्ध का सन्देश
गोण्डा। मण्डलायुक्त ने सम्पूर्ण समाधान दिवस और थाना दिवसों के दौरान बहुत से बिन्दुओं को उजागर करते हुये सभी डीएम को अधिकारियों के द्वारा प्रभावी कार्यवाही करने के निर्देश दिये है।

उन्होंने बताया कि एसडीएम व तहसीलदार द्वारा कई प्रकरणों पर प्रभावी कार्रवाही नहीं की जाती है जैसे धारा 24 के प्रकरणों पर अनावश्यक अतिशय विलम्ब होना, सीमॉकन हो जाने के उपरान्त सीमांकन चिन्हों का उखाड़कर फेंक देना और उस पर कोई कार्यवाही न होना, सार्वजनिक मार्गों, चकमार्गों पर अतिक्रमण तथा बार-बार शिकायत होने के बाद भी कार्यवाही न होना, आरक्षित भूमि नाली, खलिहान, तालाब, खाद गड्ढा जैसे स्थलों पर अतिक्रमण होना, नामान्तरण तथा धारा 34 के निर्विवाद नामान्तरण में निर्धारित समय सीमा के बाद भी कोई कार्यवाही न किया जाना, प्रकरण निस्तारण में मात्र धारा-151/107/116 की कार्यवाही का उल्लेख होना। उन्होंने सभी डीएम को निर्देश दिये कि ऐसी व्यवस्था अपने जनपद में सुनिश्चित करें जिससे आमजन का रोजमर्रा की समस्याओं को लेकर जिला मुख्यालय मण्डल मुख्यालय व राजधानी की परिक्रमा न करनी पड़े।

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