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उत्तर प्रदेशबहराइच

बहराइच नगर पालिका ईओ कोर्ट में तलब, 6 मई को पेश होने का आदेश

दैनिक बुद्ध का संदेश
बहराइच। नगर पालिका परिषद के अधिशासी अधिकारी प्रमिता सिंह को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) कोर्ट ने तलब किया है। सीजेएम नीलम सरोज ने मामले की सुनवाई करते हुए 6 मई को कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का निर्देश दिया है। बताया जा रहा है कि हमजापुरा के सभासद द्वारा दायर वाद में म्व् प्रमिता सिंह पर शपथपत्र पर हस्ताक्षर न करने का आरोप लगाया गया है। इसके साथ ही यह भी आरोप है कि याचिकाकर्ता के खिलाफ गलत तरीके से एफआईआर दर्ज कराई गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए सीजेएम ने जांच की जिम्मेदारी जिलाधिकारी अक्षय त्रिपाठी को सौंपी है। न्यायालय ने डीएम को निर्देश दिए हैं कि वे मामले की निष्पक्ष जांच कर 6 मई तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करें। इस घटनाक्रम से नगर पालिका प्रशासन में हलचल मच गई है और सभी की निगाहें अब आगामी सुनवाई पर टिकी हैं।

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