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गैर इरादतन हत्या सम्बंधित प्रकरण में अभियुक्त को 5वर्ष की सजा, सोनभद्र

*जनपद सोनभद्र के थाना बभनी पुलिस द्वारा गैर इरादतन हत्या से सम्बंधित प्रकरण में अभियुक्त के विरूद्ध सराहनीय प्रयासों/पैरवी के फलस्वरुप मा0 न्यायालय द्वारा दोषी को 05 वर्ष के कारावास की दी गयी सजा-* थाना बभनी पुलिस द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 362/2012 धारा 304 भादवि से सम्बंधित अभियुक्त *बंशराज भुईयां पुत्र स्वर्गीय मिठ्ठू निवासी कोंगा, थाना बभनी, जनपद सोनभद्र* के विरुद्ध निरन्तर किये गये सराहनीय प्रयास/पैरवी के फलस्वरुप आज दिनांक 20.08.2022 को माननीय अपर सत्र न्यायालय सोनभद्र द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को 05 वर्ष के सश्रम कारावास व 2000 रुपये के अर्थदण्ड तथा अर्थदण्ड अदा न करने पर 03 माह के अतिरिक्त सश्रम कारावास से दण्डित किया गया ।

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