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उत्तर प्रदेशबहराइच

नागरिक पुलिस सीधी भर्ती 2023 की लिखित परीक्षा को सकुशल संपन्न करने के लिए समस्त पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों की की गई ब्रीफिंग

ब्यूरो दैनिक बुद्ध का सन्देश

दैनिक बुद्ध का सन्देश

बहराइच। पुलिस अधीक्षक वृन्दा शुक्ला द्वारा दिनांक 23, 24, 25 व 30 एवं 31 अगस्त 2024 को उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा आयोजित आरक्षी नागरिक पुलिस सीधी भर्ती-2023 की लिखित परीक्षा को सुचितापूर्ण एवं सकुशल सम्पन्न कराने के लिए ग्रान्ड रिहर्सल के बाद पुलिस लाइन प्रेक्षागृह में डयूटी में लगे समस्त पुलिस अधिकारियों एंव कर्मचारियो की ब्रीफिंग की गयी । उपरोक्त दिवसों में होने वाली परीक्षा के लिए जनपद बहराइच में कुल 11 परीक्षा केन्द्र बनाये गये है जो 05 दिवस की 10 पालियों ( 02 पाली प्रतिदिन) परीक्षा समय क्रमशः प्रातः 10:00 बजे से 12:00 बजे तक व अपरान्ह 03:00 बजे से सायं 05:00 बजे तक कराया जाना सुनिश्चित है, जिसमें प्रत्येक पाली में 4608 परीक्षार्थी सम्मिलित होगें तथा परीक्षा को सकुशल सम्पन्न कराने के दृष्टिगत जनपदीय ऑब्जर्वर के रूप में दिनेश कुमार पुरी अपर पुलिस अधीक्षक, यूपी-112 लखनऊ तथा नोडल अधिकारी (प्रशासनिक) गौरव रंजन श्रीवास्तव अपर जिलाधिकारी(F/R) बहराइच व नोडल पुलिस अधिकारी रामानन्द कुशवाहा अपर पुलिस अधीक्षक, नगर बहराइच को नामित किया गया है। जनपद के सभी 11 केन्द्रों पर परीक्षा सकुशल सम्पन्न कराने हेतु 11 स्टैटिक मजिस्ट्रेट, 11 सेक्टर मजिस्ट्रेट, 05 क्षेत्राधिकारी, 13 प्रभारी निरीक्षक व 10 अन्य निरीक्षकों के साथ उपनिरीक्षकों/आरक्षी/महिला आरक्षियों कुल 335 पुलिस कर्मियों को डयूटी में तैनात किया गया है, ताकि परीक्षा को नकलविहीन व सुचितापूर्ण सम्पन्न कराया जा सके। सभी परीक्षा केन्द्रों पर सीसीटीवी कैमरे लगे हैं जिसकी निगरानी जिला कण्ट्रोल रूम से की जायेगी, परीक्षा में सम्मिलित अभ्यर्थियों की सहायता के लिए पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ ने हेल्पलाइन नंबर 8867786192 और 9773790762 जारी किए हैं, जो 16 अगस्त से क्रियाशील हैं । पुलिस अधीक्षक द्वारा बताया गया कि अनुचित संसाधनों का प्रयोग करने व कराने, उत्तर पुस्तिकाओं से छेड़छाड़ करने जैसे कृत्य अपराध की श्रेणी में है, जिन पर उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) अध्यादेश-2024 के तहत एक करोड़ रुपये तक का जुर्माना और आजीवन कारावास के दण्ड का प्रावधान है। ब्रीफिंग के दौरान पुलिस अधीक्षक द्वारा सूचितापूर्ण, नकलविहीन, निष्पक्ष परीक्षा कराने में लगे अधिकारियों व कर्मचारियों को निम्नलिखित आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये ।

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