अम्बेडकरनगर : प्रतिबंधित पशु अवशेष बरामदगी प्रकरण में टांडा कोतवाली पुलिस ने किया मुकदमा दर्ज
दैनिक बुद्ध का सन्देश
अम्बेडकरनगर। टांडा कोतवाली क्षेत्र अन्तर्गत बीते शुक्रवार की शाम को मखदुमपुर में एक खेत में प्रतिबंधित पशु के अवशेष मिलने के प्रकरण में सकरावल चौकी प्रभारी ने अज्ञात के विरुद्ध गोवध निवारण अधिनियम के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत कर लिया है। उल्लेखनीय हैं कि टांडा कोतवाली पुलिस प्रकरण की विवेचना कर रहीं हैं। उपरोक्त प्रकरण को लेकर पहले गोवध निवारण अधिनियम में जेल भेजे गए। सभी कसाई पूछताछ हेतु उठा लिए गए थे टांडा कोतवाली व थाना अलीगंज दोनो थानों में भारी संख्या में कसाई बिरादरी के लोग हिरासत में थे इस संबंध में कोतवाल टांडा दीपक सिंह रघुवंशी ने बताया कि प्रकरण की गहन जांच पड़ताल की जा रही हैं। उक्त प्रकरण में एस ओ जी व सर्विलांस सेल टीम की भी मदद ली जा रही हैं। इस प्रकरण में हिंदूवादी त्योहार आते ही सौहार्द के माहौल को बिगड़ने की साजिश तथा प्रकरण में सही मुलजिम के गिरफ्तारी के अलावा साजिश की भी गहनता से जांच पड़ताल की जा रही है।
सकरावल चौकी प्रभारी प्रभारी शैलेंद्र मणि द्रिवेदी ने बताया कि बीते शुक्रवार को सायं 6.20 बजे सूचना मिली थी कि टांडा हाइडिल के पीछे चक मखदूमपुर गांव में राम केवल पुत्र बहरैची के खेत में प्रतिबंधित पशु का छिला हुआ सिर व थोड़ी गाय की खाल पड़ी है। मौके पर सिपाहियों के साथ पहुंचा तो देखा जो लगभग तीन दिन पुरानी प्रतीत हो रही हैं। पशु चिकित्सक को बुलाया गया और जांच हेतु नमूना लेने के बाद उसके बचे प्रतिबंधित पशु के अवशेष को धौरहरा बाई पास के पास गड्डे में गड़वा दिया गया। उच्चाधिकारियों को सूचना से अवगत कराया गया है। किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा मांस के लिए पशु का वध किया गया है। उक्त संबंध में गोवध निवारण अधिनियम के अंतर्गत धारा 3/5/8 के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया है। जो भी हो हिंदूवादी सावन माह की सुरूवती दौर में माहौल बिगाड़ने के उद्देश्यों से किसी अज्ञात व्यक्ति ने गव वध कर अवशेष फेकने की चर्चा क्षेत्र में बनी हुई हैं।