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सिद्धार्थनगर : बाल विवाह सभ्य समाज के माथे पर कलंक

इस वर्ष अक्षय तृतीया पर बाल विवाह मुक्त भारत बनाने का सपना जन सहयोग से होगा पूरा

दैनिक बुद्ध का संदेश

सिद्धार्थनगर। मानव सेवा संस्थान सेवा द्वारा कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रेन फाउण्डेशन के संयुक्त तत्वावधान में सिद्धार्थनगर के 50 ग्राम पंचायत में बाल विवाह को समाप्त करने के लिए बृहद रूप से जनचौपालए बैठकों का आयोजन किया गया। उक्त जागरूकता कार्यक्रम अक्षय तृतीया के अवसर पर 01 मई से प्रारम्भ होकर 10 मई को समापन हुआए जिसमें धार्मिक गुरुए पंडितए मौलवीए ग्राम प्रधानए आशाए आगनवाड़ीए समूह की महिलाएं और गांव के लोगों ने एक साथ मिलकर बाल विवाह को समाप्त करने के लिए पुरजोर समर्थन देने का संकल्प लिया। संस्थान की अध्यक्ष आशा त्रिपाठी ने बताया कि आज भी बाल विवाह समाज में व्याप्त है जो कि सभ्य समाज के लिए कलंक हैए इस कुप्रथा को रोकने और जड़ से समाप्त करने के लिए सरकार एवं गैर सरकारी संगठन एक साथ मिलकर कार्य कर रही है।

साथ ही बाल विवाह के प्रति लोगों को जागरूक कर रही है। इसी प्रयास की कड़ी में मानव सेवा संस्थान श्सेवाश् एवं कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रेन्स फाउण्डेशन ;नोबेल शांति पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी जीद्ध के साथ मिलकर संयुक्त रूप बच्चों के विरुद्ध हिंसाए बाल यौन शोषण की रोकथामए बाल दुर्व्यव्यापार और बाल विवाह को समाप्त करने के लिए कार्य कर रही हैंए जहां बच्चे स्वतंत्रए सुरक्षितए स्वस्थ और शिक्षित होकर समाज की मुख्य धारा से जुड़ सकें। उक्त जानकारी संस्थान की अध्यक्षा श्रीमती आशा त्रिपाठी ने जारी विज्ञप्ति में बताया कि हमारे समाज में बाल विवाह एक सामाजिक बुराई होने के साथ.साथ कानुनन अपराध भी हैए जो बच्चों के अधिकारों और उनके बचपन को छीन लेती है। 2019.2021 में आयोजित पांचवें राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण से पता चला कि 20 से 24 वर्ष की आयु के बीच की 23ण्3ः लड़कियों की शादी 18 वर्ष की कानूनी उम्र से पहले हो जाती है।

यह गम्भीर चिंता का कारण है और इस पर तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता है। इस पर अंकुश के लिए सरकार ने 2006 में बाल विवाह निषेध अधिनियम कानून लागू किया है जो कम उम्र में विवाह से बच्चों की रोकथाम और सुरक्षा प्रदान करता है। परन्तु इसे कानून के प्रभावी कार्यान्वयन के साथ.साथ समाज से बाल विवाह को समाप्त करने के लिए जन जागरूकता और संवेदनशीलता भी आवश्यक है। इस वर्ष अक्षय तृतीया से पूर्व राजस्थान हाई कोर्ट ने बाल विवाह के खिलाफ पूरे देश में कदम उठाये जाने का आदेश दिया है। बाल विवाह को रोकने में विफलता पर पंचों व सरपंचों को भी जवाबदेह ठहराया जायेगा। यह आदेश राजस्थान हाई कोर्ट ने जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रेन एलायंस की जनहित याचिका पर फौरी सुनवाई करते हुए जारी किया है। जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रेन एलायंस के सहयोगी संगठन मानव सेवा संस्थान सेवा ने राज्य सरकार से अपील की है कि वह भी इस नजीर का अनुसरण करते हुए सुनिश्चित करे कि इस वर्ष अक्षय तृतीया के दौरान कहीं भी बाल विवाह नहीं होने पायें। इन संगठनों ने अपनी याचिका में इस वर्ष 10 मई को अक्षय तृतीया के मौके पर होने वाले बाल विवाहों को रोकने के लिए तत्काल हस्तक्षेप की मांग की थी।

न्यायमूर्ति शुभा मेहता और पंकज भंडारी की खंडपीठ ने कहा सभी बाल विवाह निषेध अफसरों से इस बात की रिपोर्ट मंगाई जानी चाहिए कि उनके अधिकार क्षेत्र में कितने बाल विवाह हुए और इनकी रोकथाम के लिए क्या प्रयास किये गये। खंडपीठ का यह आदेश अक्षय तृतीया से महज 10 दिन पहले आया है। याचियों द्वारा बन्द लिफाफे में सौंपी गयीं अक्षय तृतीया के दिन होने वाले 54 बाल विवाहों की सूची पर गौर करने के बाद खंडपीठ ने राज्य सरकार को इन विवाहों पर रोक लगाने के लिए ष्बेहद कड़ी नजरष् रखने को कहा है। यद्यपि इस सूची में शामिल नामों में कुछ विवाह पहले ही सम्पन्न हो चुके हैंए लेकिन 46 विवाह अभी होने बाकी हैं। जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रेन एलायंस के संस्थापक भुवन ऋभु ने कहा कि श्बाल विवाह वह घृणित अपराध है जो सर्वत्र व्याप्त है और जिसकी हमारे समाज में स्वीकार्यता है। बाल विवाह के मामलों की जानकारी देने के लिए पंचों व सरपंचों की जवाबदेही तय करने का राजस्थान हाई कोर्ट का यह फैसला ऐतिहासिक है। पंच व सरपंच जब बाल विवाह के दुष्परिणामों के बारे में जागरूक होंगे तो इस अपराध के खिलाफ अभियान में उनकी भागीदारी और कार्रवाइयां बच्चों की सुरक्षा के लिए लोगों के नजरिए और बर्ताव में बदलाव का वाहक बनेंगी। बाल विवाह के खात्मे के लिए भारत सरकार द्वारा उठाये जा रहे कदम पूरी दुनिया के लिए एक सबक हैं और राजस्थान हाई कोर्ट का यह फैसला इस दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम है।

जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रेन एलायंस पांच गैरसरकारी संगठनों का एक गठबंधन है जिसके साथ 120 से भी ज्यादा गैरसरकारी संगठन सहयोगी के तौर पर जुड़े हुए हैं जो पूरे देश में बाल विवाहए बाल यौन शोषण और बाल दुर्व्यापार जैसे मामले से बच्चों की सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर काम कर रहे हैं। मानव सेवा संस्थान सेवा गोरखपुर की अध्यक्ष आशा त्रिपाठी ने कहाए श्राजस्थान हाई कोर्ट का यह आदेश ऐतिहासिक है जिसके दूरगामी नतीजे होंगे। देश में शायद पहली बार ऐसा हुआ है जब पंचायती राज प्रणाली को यह शक्ति दी गयीं है कि वह सरपंचों को अपने क्षेत्राधिकार में बाल विवाहों को रोकने में विफलता के लिए जवाबदेह ठहरा सकें। जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रेन एलायंस के सहयोगी के तौर पर हम पूरे उत्तर प्रदेश के डीएम से इसी तरह के कदम उठाने की अपील करते हैं। जमीनी स्तर पर हमारी पहलों ने यह साबित किया है कि बाल विवाह जैसे मुद्दों के समाधान में सामुदायिक भागीदारी सबसे अहम है। यह अदालती आदेश बच्चों की सुरक्षा के लिए समुदायों को लामबंद करने में स्थानीय नेतृत्व की जवाबदेही की जरूरत को रेखांकित करता है।

जारी विज्ञप्ति के अनुसार मानव सेवा संस्थान के द्वारा बाल विवाह को समाप्त करने को लेकर अक्षय तृतीया पर धार्मिक स्थलोंए धार्मिक नेताओं एवं ग्राम पंचायतों के साथ मिलकर बाल विरोधी प्रथा को जड़ से समाप्त करने की दिशा में एक सकारात्मक प्रयास किया गया है। जिसे जन सहयोग के बिना सफल बनाना नामुमकिन है। श्रीमती त्रिपाठी ने कहा कि संस्थान जनपद गोरखपुरए महराजगंजए सिद्धार्थनगर और संतकबीरनगर को बाल विवाह मुक्त करने में और इस अभियान को सफल बनाने में जनता जनार्दन से सहयोग एवं समर्थन हेतु अपील एवं निवेदन किया। जिससे की इस कुप्रथा को समाप्त किया जा सके। उक्त कार्यक्रम में मयंक त्रिपाठीए धर्मेंद्र सिंहए जयप्रकाश गुप्ताए सुनीता कुमारीए कमलेश कुमार चौधरीए आनन्दए अनवारुलहकए सुमित सिंहए आलोक कुमार मिश्रए सत्य प्रकाश मद्धेशियाए अजय चौधरी आदि मौजूद रहें।

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