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अम्बेडकरनगर : हस्तलिखित अस्पष्ट आख्या को उच्च अधिकारी ने श्रेणीकृत करने का दिया था निर्देश

अम्बेडकर नगर के जिलाधिकारी द्वारा नहीं दिया गया श्रेणी के लिए दंड

दैनिक बुद्ध का सन्देश
अम्बेडकरनगर। प्रमुख सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जारी शासनादेश संख्या 540/34-लोक शिकायत-5/2021 दिनांक 20 अक्टूबर 2021 के बिंदु संख्या दो द्वारा समस्त अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि प्ळत्ै संदर्भ की निस्तारण आख्या को सुस्पष्ट टंकित (टाइप) कराते हुए स्कैन अपलोड किया जाएगा। हस्तलिखित अस्पष्ट आख्या को उच्च अधिकारी द्वारा श्रेणीकृत किया जाएगा।

जिले के प्रत्येक तहसील एवं विकास खंडों से जो रिपोर्टर पोर्टल पर अपलोड होती हैं वह हस्तलिखित होती हैं उसके बाद भी जिला अधिकारी ने आज तक किसी भी जांच अधिकारी को सी श्रेणी का दंड नहीं दिया। अगर दंड दिया होता तो जिले के प्रत्येक तहसील एवं विकास खंडों से जो रिपोर्टर पोर्टल पर अपलोड होती हैं वह हस्तलिखित न होकर सुस्पष्ट टंकित (टाइप) कराते हुए स्कैन अपलोड किया जाता। जिससे लगता है कि जिलाअधिकारी के अनदेखी से ही सब निचले स्तर के कर्मचारी शासनादेश का उल्लंघन कर रहे हैं इस पर उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ को ध्यान देना चाहिए।

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