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हो रहे नाबालिक बालिका के निकाह को, रूकवाया गया, सोनभद्र

*जिला बाल संरक्षण इकाई व थाना ए0एच0टी0यू0 की संयुक्त टीम की त्वरित कार्यवाही से नाबालिग बालिका का रोका गया निकाह/विवाह-* 25 अप्रैल को थाना विण्ढमगंज क्षेत्रान्तर्गत ग्राम बुटबेढवा, थाना विण्ढमगंज, जनपद सोनभद्र से सूचना प्राप्त हुयी की एक नाबालिग बालिका का निकाह कराया जा रहा था जिसे तत्काल संज्ञान लेते हुए पुलिस अधीक्षक सोनभद्र के निर्देशन में जिला बाल संरक्षण इकाई सोनभद्र से ओ0आर0डब्ल्यू0/दुध्दी नोडल शेषमणि दुबे, थाना ए०एच०टी०यू प्रभारी निरीक्षक रामजी यादव, मुख्य आरक्षी धनन्जय यादव, सामाजिक कार्यकर्ता वीणा राव, आकांक्षा उपाध्याय की संयुक्त टीम गठित किया गया जिसके बाद संयुक्त टीम द्वारा तत्काल थाना विण्ढमगंज क्षेत्रान्तर्गत ग्राम बुटबेढवा पहुंच कर नाबालिग बालिका के माता-पिता से पूछ ताछ किया गया तथा बालिका के माता-पिता से बालिका के उम्र के संबंध में साक्ष्य मांगा गया तो बालिका के उम्र के संबंध में प्राप्त साक्ष्य के आधार पर बालिका की उम्र 15 वर्ष पायी गयी टीम द्वारा बालिका के माता-पिता, व अन्य उपस्थित लोगों को बताया गया कि बाल विवाह एक कानूनन अपराध है, बाल विवाह से होने वाले हानियों के बारे में भी बताया गया टीम द्वारा बालिका को अपनी अभिरक्षा में लेते हुए बाल कल्याण समिति सोनभद्र के समझ प्रस्तुत करने हेतु ले जाया गया । टीम द्वारा मौके पर उपस्थित अन्य लोगों से आग्रह करते हुये कहा गया की बालिका की उम्र 18 वर्ष व बालक का उम्र 21 वर्ष पूर्ण होने के उपरांत ही निकाह/विवाह कराये साथ ही यह बताया गया कि यदि बाल विवाह होने की सूचना प्राप्त होती है तो तत्काल सम्बंधित थाने, ब्लाक, वन स्टाप सेन्टर, जिला बाल संरक्षण इकाई, बाल कल्याण समिति सोनभद्र टोल फ्री नम्बर 1098 या 9506918569 व 8318953732 पर सूचित करें सूचना देने वाले ब्यक्ति का नाम गोपनीय रहेगा ।

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