सिद्धार्थनगर: तिलौली ग्राम पंचायत के होने वाले उपचुनाव पर उच्च न्यायालय ने लगाई रोक
कर्सर............ अप्रैल 2022 में निर्वाचित ग्राम प्रधान उमाकांत पाठक का हुआ था आकस्मिक निधन
दैनिक बुद्ध का संदेश
बांसी/सिद्धार्थनगर। तहसील क्षेत्र बांसी के विकास खंड मिठवल के तिलौली ग्राम पंचायत के होने वाले उपचुनाव पर उच्च न्यायालय ने रोक लगा दिया। बुधवार को याचिकाकर्ता द्वारा उच्चन्यायालयके आदेश कि प्रति एसडीएम प्रमोद कुमार को सौंपे जाने पर उन्होने आरओ व बीडीओ मिठवल को उच्चन्यायालय के आदेश का अनुपालन करने को कहा है।
बताते चले कि वर्ष 2021 मे हुए पंचायत चुनाव मे तिलौली ग्राम पंचायत के प्रधान पद पर उमाकांत पाठक निर्वाचित हुए थे।दूसरे स्थान पर रही कमलावती ने पुनः मतगणना किए जाने को लेकर एसडीएम न्यायालय मे वाद दाखिल किया था। अभी यह प्रकरण न्यायालय मे विचाराधीन था कि अप्रैल 2022 ने निर्वाचित ग्राम प्रधान उमाकांत पाठक का आकस्मिक निधन हो जाने पर एसडीएम न्यायालय से वाद खारिज हो गया और उपचुनाव कराने की तैयारी प्रशासन ने शुरू कर दिया था। वाद खारिज होने के बाद वादी ने कमलावती बनाम उपजिलाधिकारी बांसी व अन्य 3 उच्चन्यायालय मे याचिका दाखिल किया था। उक्त प्रकरण मे उच्चन्यायालय ने फ्रेश चुनाव कराए जाने पर रोक लगा दिया है।