65.80 कुन्तल खाद्यान्न गबन में तेनुई के कोटेदार बृजेश कुमार पर मुकदमा

मिठवल/सिद्धार्थनगर। तहसील बांसी के विकास खण्ड मिठवल अन्तर्गत ग्राम पंचायत तेनुई के उचित दर विक्रेता बृजेश कुमार के विरुद्ध खाद्यान्न वितरण न करने व कालाबाजारी की शिकायतें आईजीआरएस पोर्टल के माध्यम से ग्रामीणों ने दर्ज कराई थीं। जिसको लेकर पूर्ति निरीक्षक अर्चना सिंह द्वारा मौके पर जांच व कार्डधारकों के बयान लेने पर स्पष्ट हुआ कि बृजेश कुमार ने अगस्त माह हेतु आवन्टित 65.80 कुन्तल खाद्यान्न का वितरण न कर उसका गबन किया। वहीं पूर्ति निरीक्षक की रिपोर्ट के आधार पर उपजिलाधिकारी बांसी ने आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत मुकदमा दर्ज करने और दुकान का अनुबन्ध निलम्बित करने की संस्तुति जिलाधिकारी को भेजी। वहीं जिलाधिकारी की मंजूरी पश्चात पूर्ति निरीक्षक ने थाना शिवनगर में मुकदमा दर्ज करा दिया है। इस कार्रवाई से कोटे की कालाबाजारी करने वाले विक्रेताओं में हड़कम्प मच गया है और साथ ही प्रशासन ने खाद्यान्न वितरण व्यवस्था में सख्ती लाने का संकेत दिया है।




