गोरखपुर        महराजगंज        देवरिया        कुशीनगर        बस्ती        सिद्धार्थनगर        संतकबीरनगर       
सोनभद्र

अधिक मुल्य पर डी ए पी बेचने पर एफ आई आर दर्ज, एक लाइसेंस निलंबित,, सोनभद्र

जिलाधिकारी  द्वारा निर्गत निर्देश पर उर्वरक की दुकानों पर सचल दल टीमों द्वारा औचक निरीक्षण किया जा रहा है।

जिसमें कृषकों को अधिक दर पर DAP बेचने पर FIR जिला कृषि अधिकारी द्वारा कराई गई है। यह उल्लेखनीय है कि कृषक लालजी पुत्र तपेशी निवासी ग्राम बालडीह तहसील घोरावल द्वारा बताया गया कि उन्होंने 1500रु में DAP क्रय किया गया जबकि उसका निर्धारित मूल्य 1350रु ही है को मे0 परमेश्वर खाद भंडार शाहगंज प्रो0 परमेश्वर सिंह से खरीदा गया । इसका प्रतिकूल संज्ञान लेते हुए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अंतर्गत इनके विरुद्ध थाना शाहगंज में प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR)दर्ज कराई गई है। कृषि अधिकारी ने बताया कि

जिलाधिकारी  के निर्देश पर चतरा विकास खंड के अंतर्गत बेलखुरी ग्राम में स्थित मे0 खेती बारी बीज एवं खाद भंडार, प्रो0 परमेश्वर के दुकान की छापेमारी की गई जहां पर उर्वरकों की रेट सूची न प्रदर्शित होने,स्टॉक एवं वितरण रजिस्टर के अपडेट न होने के कारण इनके लाइसेंस को निलंबित किया गया।

वर्तमान में जनपद में जिलाधिकारी  द्वारा गठित सचल टीमें पूर्ण सक्रियता से उर्वरक के मूल्य एवं वितरण की निगरानी कर रही है। उर्वरकों को अधिक दर पर बेचने/ओवर प्राइसिंग पर विक्रेताओं के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR)दर्ज कराए जाने के निर्देश दिए गए है। सभी उर्वरक विक्रेताओं को चेतावनी देते हुए आगाह किया जाता है कि उर्वरकों का विक्रय निर्धारित दर से यदि एक रु अधिक पर भी किया गया तो जीरो टॉलरेंस की नीति के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई जाएगी।

Related Articles

Back to top button