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बांसी : मारपीट के दोषी को 4 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा

6000 रूपए का अर्थदंड

दैनिक बुद्ध का संदेश
बांसी। अपर सत्र न्यायाधीश बांसी सत्यप्रकाश आर्य द्वारा एस टी नं 3ध्2019 सरकार बनाम यार मोहम्मद में दोषी अभियुक्त यार मोहम्मद को 4 वर्ष के सश्रम कारावास व 6000ध् रुपए के जुर्माना की सजा से दण्डित किया गया है। 27 मई2018 को सायं 7 बजे ग्राम गोल्हौरा थाना बांसी ;वर्तमान थाना शिव नगर डिड़ईद्धमें नाली के विवाद को लेकर मुल्जिम यार मोहम्मद उर्फ घाघू पुत्र इन्ताज अली ग्राम गोल्हौरा थाना कोतवाली बांसी जनपद सिद्धार्थनगर द्वारा वादी अब्दुल हमीद पुत्र महमूदुल हसन ग्राम गोल्हौरा थाना बांसी के चाचा मसूद अहमद को राड व डण्डे से काफी मारा पीटा गया जिसमे मसूद अहमद को काफी गंभीर चोटें आई और वह बेहोश हो गया। दोनों पैर में काफी चोटें आई थीं ।वादी अब्दुल हमीद के प्रार्थना पत्र पर अपराध संख्या 187ध्2018धारा 308ए323ए325 भादंसं अभियुक्त यार मोहम्मद के विरुद्ध मुकदमा थाना कोतवाली बांसी में दर्ज हुआ विवेचना उपरांत मुकदमे में अभियुक्त यार मोहम्मद के विरुद्ध विवेचक द्वारा धारा 308ए323ए325 भादंसं में आरोपपत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया।

न्यायालय द्वारा ैज् छव 03ध्2019 सरकार बनाम यार मोहम्मद दर्ज कर परीक्षण किया गया। सुनवाई उपरान्त 19 जून बुधवार को अपर सत्र न्यायाधीश बांसी सत्यप्रकाश आर्य ने अभियुक्त यार मोहम्मद को 323ए325 भादंसं का दोषी करार कर 4 वर्ष के सश्रम कारावास व 6000ध् रुपए के जुर्माने की सजा से दण्डित किया है। 6000 रूपए बतौर क्षतिपूर्ति अभियुक्त यार मोहम्मद द्वारा चोटहिल मसूद अहमद को देने का आदेश न्यायालय द्वारा पारित किया गया है। अभियोजन की पैरवी सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता ईश्वर चन्द्र दूबे ने किया है।

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