सोनभद्र: दुष्कर्म के दोषी को 10 वर्ष की कैद
कर्सर..............40 हजार रुपये अर्थदंड, न देने पर 6 माह की अतिरिक्त कैद
दैनिक बुद्ध का संदेश
सोनभद्र। नौ वर्ष पूर्व 15 वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ हुए दुष्कर्म के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पॉक्सो सोनभद्र निहारिका चौहान की अदालत ने वृहस्पतिवार को सुनवाई करते हुए दोषसिद्ध पाकर दोषी राजन कुशवाहा को 10 वर्ष की कैद एवं 40 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर 6 माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी पड़ेगी।
वहीं अर्थदंड की समूची धनराशि 40 हजार रुपये पीड़िता को मिलेगी। अभियोजन पक्ष के मुताबिक दुद्धी कोतवाली क्षेत्र के एक गांव निवासी महिला ने कोतवाली में दी तहरीर में अवगत कराया था कि 28 मार्च 2013 को उसकी 15 वर्षीय नाबालिग बेटी सायं 7 बजे घर पर अकेली थी तो उसे अकेला पाकर दुद्धी कोतवाली क्षेत्र के दुमहान गांव निवासी राजन कुशवाहा पुत्र मोतीलाल कुशवाहा बेटी को खींचकर बाहर ले जाने का प्रयास करने लगा तभी बेटा आ गया और उसके विरोध करने पर राजन भाग गया। पुनः 30 मार्च 2022 को दोपहर में पता चला कि बेटी को लेकर राजन गायब हो गया। इस तहरीर पर पुलिस ने पॉक्सो एक्ट में एफआईआर दर्ज कर मामले की विवेचना शुरू कर दिया और विवेचक ने पर्याप्त सबूत मिलने पर राजन के विरुद्ध न्यायालय में चार्जशीट दाखिल किया था। मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों को सुनने, गवाहों के बयान एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर दोषसिद्ध पाकर दोषी राजन कुशवाहा को 10 वर्ष की कैद एवं 40 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड अदा न करने पर 6 माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। जेल में बितायी अवधि सजा में समाहित होगी। वही अर्थदंड की समूची धनराशि 40 हजार रुपये पीड़िता को मिलेगी। अभियोजन पक्ष की तरफ से सरकारी वकील सत्य प्रकाश त्रिपाठी एवं नीरज कुमार सिंह एडवोकेट ने बहस की।